Allahabad High Court: यदि कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पहली बीवी और बच्चों का पालन-पोषण करने में नहीं है सक्षम, तो कुरान के मुताबिक वह नहीं कर सकता है दूसरी महिला से निकाह, पति की अपील खारिज

Share Newsलखनऊ। यदि कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पहली पत्नी और बच्चों का पालन-पोषण करने में सक्षम नहीं है तो कुरान … Continue reading Allahabad High Court: यदि कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पहली बीवी और बच्चों का पालन-पोषण करने में नहीं है सक्षम, तो कुरान के मुताबिक वह नहीं कर सकता है दूसरी महिला से निकाह, पति की अपील खारिज