Share Newsलखनऊ। यदि कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पहली पत्नी और बच्चों का पालन-पोषण करने में सक्षम नहीं है तो कुरान … Continue reading Allahabad High Court: यदि कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पहली बीवी और बच्चों का पालन-पोषण करने में नहीं है सक्षम, तो कुरान के मुताबिक वह नहीं कर सकता है दूसरी महिला से निकाह, पति की अपील खारिज
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