BIG NEWS: उन्नाव ग्राम पंचायत सहायक भर्ती में सामने आया बड़ा फर्जीवाड़ा, प्रधान व पंचायत सचिव समेत आठ पर मुकदमा 

November 27, 2021 by No Comments

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उन्नाव। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के औरास थानाक्षेत्र के मझरिया गांव में ग्राम पंचायत सहायक की भर्ती में फर्जीवाडे का मामला सामने आया है। गांव के ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव समेत अन्य की मिली भगत से पात्र महिला अभ्यर्थी के अंक कम दिखाकर उसे अपात्र घोषित कर दिया गया। जबिक अपात्र महिला अभ्यर्थी के अंक अधिक दिखाकर उसे पात्र घोषित करते हुए चयन का प्रयास किया गया।

CDO (मुख्य विकास अधिकारी) उन्नाव की जांच में यह तथ्य सही पाए गए। इसके बाद असोहा थाने में ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव समेत आठ के खिलाफ धोखाधड़ी, कूट रचित दस्तावेज तैयार करने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए एक समिति बना दी गई है। 

रिपोर्ट एडीओ पंचायत की तहरीर पर दर्ज की गई है। एडीओ पंचायत के मुताबिक ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक पद पर नियुक्त के लिए शासन द्वारा यह व्यस्था निर्धारित की गई है थी कि समस्त आवेदन पत्र ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति की बैठक करके उसके समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे। समिति हाईस्कूल और इंटर मीडियट के प्राप्तांकों के प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर पात्रता सूची तैयार करेगी। सूची के आधार पर सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम पहले क्रम पर और उससे कम वाले अभ्यर्थी को उसके बाद में रखा जाएगा। अथिक प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी का चयन पंचायत सहायक पद पर किया जाएगा।

जबिक पंचायत ग्राम पंचायत मझरिया विकास खंड असोहा में प्रशासनिक समिति द्वारा शासनादेश से इतर कार्य कर धोखाधड़ी की गई। ग्राम पंचयत सचिव द्वारा प्रस्तुत की गई वरीयता सूची में अभ्यर्थी पूजा का औसर प्राप्तांक 71.4 है। पूजा को प्रथम स्थान पर दर्शाया गया जबकि अभ्यर्थी प्रीती रावत का प्राप्तांक औसत 72.15है। उसे क्रमांक दो पर रखा गया। जांच में यह तथ्य सामने भी आए हैं। वरीतया सूची में गलत प्राप्तांक दर्शाते हुए जानबूझकर कम औसत प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी का चयन करने का प्रयास किया गया। ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव द्वारा गलत वरीयता सूची मझरिया प्रशासनिक समित के समक्ष प्रस्तुत की गई। इस आधार पंचायत सचिव छत्रपाल सिंह, ग्राम प्रधान अकील अहमद, राम सजीवन, जुनैद अली, रामेश्वर, हसीना, बिटाना और सियाराम के खिलाफ धोखाधड़ी, कूट रचित दस्तावेज तैयार करने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। 

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