लखनऊ। विधान परिषद चुनाव को देखते हुए लखनऊ में सात अप्रैल से तीन दिनों तक के लिए शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इस सम्बंध में जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने आयोग के नियमों के अनुसार मतदान के 48 घंटे पहले से जिले में शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए हैं। 7 अप्रैल शाम चार बजे से जिले की सभी बीयर, अंग्रेजी और देसी शराब की दुकानें मतदान होने तक अर्थात 9 अप्रैल तक पूरी तरह बंद रहेगी। कहीं पर भी किसी तरह से शराब की बिक्री की इजाजत नहीं होगी। बता दें कि लखनऊ उन्नाव क्षेत्र विधान परिषद सीट के लिए वोटिंग नौ अप्रैल को होगी।
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जिला निर्वाचन अधिकारी जारी बयान में कहा कि यदि कोई भी लाइसेंस धारक या अन्य किसी जगह पर शराब की बिक्री होती पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस सम्बंध में आबकारी विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि 7 अप्रैल की शाम चार बजे से अपने-अपने सेक्टर में शराब की दुकानों की कड़ी निगरानी रखें और पुलिस व प्रशासन के संपर्क में रहें। वोटों की गिनती का काम 12 अप्रैल को होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक 12 अप्रैल को भी शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी और सभी दुकानें बंद रहेंगी। पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग के अफसरों को शराब बंदी की समय अवधि के दौरान समन्वय करके लगातार निगरानी व गस्त करने को कहा गया है।
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अर्धसैनिक बल रखेंगे नजर
विधान सभा चुनाव के बाद इस बार विधान परिषद चुनाव भी कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच संपन्न कराने की योजना बनाई गई है। पहली बार विधान परिषद चुनाव में अर्धसैनिक बल भी तैनात रहेगा। डीजीपी मुख्यालय ने विधान परिषद चुनाव के लिए 58 कंपनी अर्धसैनिक बल की मांग की है। इस सम्बंध में एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि नौ अप्रैल को विधान परिषद का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आठ कंपनी पीएसी भी मुस्तैद रहेगी। चुनाव के दौरान सभी जिलों में कड़े सुरक्षा प्रबंध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।
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