UP में अब पान मसाला बनाने या बेचने पर ही नहीं बल्कि ये काम करने पर भी होगी सजा

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Pan Masala Tobacoo Banned In UP: वैसे तो सभी जानते हैं कि पान-मसाला और तंबाकू का सेवन करने से सेहत तो खराब होती ही है साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी हो जाती है. बावजूद इसके लोग दबा के इसका सेवन करते हैं. हालांकि कई राज्यों ने इसे बैन कर दिया है तो वहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसको लेकर कड़ा उदम उठाया है. दुकान पर एक साथ पान मसाला और तंबाकू को बैन कर दिया है. इसके साथ ही दुकानदारों ने अगर इसे स्टोर करके रखा तो भी उनको सजा होगी.

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 1 जून को बड़ा फैसला लेते हुए गुटखे का सेवन करने वाले और उसे बेचने वालों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से तंबाकू पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं. मालूम हो कि 2013 में उत्तर प्रदेश में गुटके पर बैन लगा दिया गया था लेकिन इसके बावजूद कंपनियां पान मसाले को अलग पैकिंग में तो वहीं तंबाकू को अलग पैकिंग में बनाने लगी थी और दुकानदार इसे एक साथ बेच कर मुनाफा कमाने लगे थे. इस तरह से सरकार की पाबंदी का कोई प्रभाव नहीं हुआ लेकिन अब सरकार ने फैसला लेते हुए दुकान पर एक साथ पान मसाला और गुटखा बेचने पर पर बैन लगा दिया है. अगर कोई ऐसा करता है तो उसे पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है. इसके साथ उसे 6 महीने की जेल भी हो सकती है.

भंडारण करने पर भी होगी कार्रवाई
इसके अलावा इस बार यूपी सरकार ने पान मसाला और तंबाकू का भंडारण (स्टोर) करने वालों को भी सजा देने का मन बना लिया है. इसीलिए अगर कोई दुकानदार यह योचकर अपनी दुकान में तंबाकू और पान मसाले को पहले से स्टोर कर ले कि वह बाद में इन्हें बेचेगा तो उसकी खैर नहीं. क्योंकि सरकार उस पर भी जुर्माना लगाएगी.