MP MLA Court: यूपी की अदालत में नहीं पेश हुए राहुल गांधी, जारी हुआ समन, अमित शाह पर की थी विवादित टिप्पणी, जानें क्या कहा था
MP MLA Court: भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कोर्ट के आदेश के बाद भी शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) अदालत में हाजिर नहीं हुए। इस पर सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने राहुल गांधी के खिलाफ फिर से समन जारी करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए छह जनवरी 2024 की तिथि नियत की है।
अधिवक्ता संतोष पांडेय ने मीडिया को जानकारी दी कि, कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी व जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में मानहानि का केस (परिवाद) दायर किया था। परिवादी विजय मिश्र ने इस मामले में आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 15 जुलाई 2018 को कर्नाटक की राजधानी बंगलुरू में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इससे परिवादी की भावनाएं आहत हुई थी। कोर्ट ने 27 नवंबर 2023 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विचारण के लिए तलब करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने समन जारी करने का आदेश देते हुए राहुल गांधी की उपस्थिति के लिए 16 दिसंबर की तिथि तय की थी. फिलहाल इस मामले में चार साल हो जाने के बाद शनिवार को परिवादी के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने की मांग की। हालांकि, कोर्ट ने समन तामील नहीं होने के कारण राहुल गांधी के खिलाफ दोबारा समन जारी करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई छह जनवरी को होगा. तो वहीं विजय मिश्रा ने कहा है कि, अमित शाह इस टिप्पणी के बाद काफी आहत हुए थे.