Supreme Court News: देश भर के नए वकीलों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत…जानें क्या मिली है नई सुविधा

July 30, 2024 by No Comments

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Supreme Court News: देश भर के नए वकीलों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्यों के बार काउंसिल वकीलों के रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में हजारों रुपये नहीं वसूल सकता है. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एडवोकेट एक्ट के मुताबिक वकीलों से उनके रजिस्ट्रेशन के लिए सामान्य वर्ग के लिए 750 रुपये और एससी-एसटी वर्ग के लिए 125 रुपये हैं. ऐसे में बार काउंसिल इससे अधिक रजिस्ट्रेशन फीस नहीं वसूल सकते.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आगे कहा कि एडवोकेट एक्ट की धारा 24((1) (F) के अनुसार किसी वकील से जितनी फीस तय है उससे ज्यादा कोई राशि नहीं वसूली जा सकती है। इस तरह से सामान्य वर्ग के वकीलों से राज्य बार काउंसिल 600 रुपये और बार काउंसिल ऑफ इंडिया 150 रुपये ही केवल वसूल सकती है जबकि एससी-एसटी वर्ग के वकीलों के लिए राज्य बार काउंसिल 100 रुपये और बार काउंसिल ऑफ इंडिया 25 रुपये ही ले सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एकदम स्पष्ट रूप से कहा है कि संसद ने वकीलों के रजिस्ट्रेशन की फीस तय की है और ऐसे में बार काउंसिल इसका उल्लंघन नहीं कर सकती.

पहले से रजिस्टर्ड वकीलों पर नहीं लागू होगा ये आदेश
इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि ये आदेश पहले से रजिस्टर्ड वकीलों के लिए लागू नहीं होगा बल्कि अब जो भी नए वकील रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनके लिए लागू होगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी जिसमें राज्यों के बार काउंसिल की ओर से वकीलों के रजिस्ट्रेशन के लिए कई गुना अधिक फीस मांगने को चुनौती दी गई थी।