Social Media पर अब अगर पोस्ट किया अश्लील, अभद्र और राष्ट्र विरोधी कंटेंट…हो सकती है उम्र कैद तक की सजा; यूपी में नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मिली मंजूरी

August 28, 2024 by No Comments

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UP New Social Media Policy: अब सोशल मीडिया पर अश्लील, अभद्र और राष्ट्र विरोधी कंटेट पोस्ट करने वालों की खैर नहीं. ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलेगी. दरअसल यूपी की योगी सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी भी दे दी है. इस संबंध में नीति लाने के लिए विभाग लंबे समय से प्रयासरत था.

ये हो सकती है सजा
यूपी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी में राष्ट्र विरोधी कंटेंट डालने पर तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है. अभी तक आईटी एक्ट की धारा 66ई, और 66एफ के तहत कार्रवाई की जाती थी. इसी के साथ ही अभद्र एवं अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा भी चलाया जा सकता है.

जानें क्या कहा गया है नीति में
सरकार द्वारा जो नीति जारी की गई है, उसके मुताबिक, सूचीबद्ध होने के लिए एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब में से प्रत्येक को सब्सक्राइबर व फॉलोअर्स के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है. एक्स, फेसबुक व इंस्टाग्राम के अकाउंट होल्डर, संचालक, इन्फ्लूएंसर (प्रभाव रखने वाले) को भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा क्रमशः 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 3 लाख रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है. यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा क्रमशः 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख प्रतिमाह निर्धारित की गई है.

जानें क्यों ये नीति लेकर आई है योगी सरकार
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, योगी सरकार अपनी जनकल्याणकारी, लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए यह नीति लेकर आई है. इसके तहत अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब पर प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील को शेयर करने पर उन्हें विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा.

रोजगार मिलने की है प्रबल सम्भावना
सोशल मीडिया में आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने पर एजेंसी और फर्म के ऊपर विधिक कार्यवाही भी की जायेगी. तो वहीं सरकार का मानना है कि इस नीति के जारी होने के बाद देश विदेश और विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे यूपी के लोगों को रोजगार मिलने की प्रबल संभावना है.