10 अप्रैल तक बढ़ी धारा 144 की मियाद, जीत हासिल करने वाले प्रत्याशियों पर लगाया गया ये सख्त प्रतिबंध
लखनऊ। विधानसभा चुनाव की मतगणना और होली के त्योहार को देखते हुए धारा 144 की मियाद को अब 10 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ मतगणना के बाद विजयी प्रत्याशियों के जुलूस निकालने पर भी सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। इसकी जेसीपी कानून व्यवस्था पीयूष मोर्डिया ने बुधवार को मीडिया को दी।
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इन प्रतिबंधों का करना होगा पालन
विधानसभा चुनाव में विजयी प्रत्याशियों को जुलूस निकालना होगा प्रतिबंधित।
पांच से अधिक लोग बिना अनुमति के एक स्थान पर इकठ्ठा नहीं हो सकेंगे।
रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कहीं भी नहीं किया जा सकेगा।
सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का भ्रामक मैसेज चलाने वालों और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कोरोना प्रोटोकाल का सभी को अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
सिनेमा हाल, होटल आदि को पूरी क्षमता से कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए खोले जाने के निर्देश दिए गए हैं।
होली और रामनवमी त्योहारों को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
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