Prayagraj: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही मस्जिद को हटाए जाने के खिलाफ याचिका खारिज की और कहा “सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है”

August 24, 2022 by No Comments

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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज जिले के सैदाबाद के जीटी रोड स्थित एक शाही मस्जिद को हटाने की दायर की गई याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया। इसी के साथ कहा कि हम इस मुद्दे पर विचार नहीं कर सकते। इसी के साथ यह भी कहा कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। इसके अतिरिक्त भूमि पर मालिकाना हक के मुद्दे का फैसला दीवानी अदालत में किया जा सकता है।

वहीं शाही मस्जिद की इंतेजामिया समिति ने राजस्व विभाग की एक रिपोर्ट के आधार पर याचिका दायर करते हुए कहा था कि शाही मस्जिद आजादी से पहले की है। इस पर न्यायमूर्ति सुनाती अग्रवाल और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अधिकारियों द्वारा प्राप्त लिखित जानकारी के मुताबिक प्रयागराज से हंडिया की तरफ जाने वाले राज्य राजमार्ग 106 पर शाही मस्जिद का निर्माण सरकारी भूमि गाटा संख्या 402 पर एक अतिक्रमण है। हम इस पर कोई आदेश पारित नहीं कर सकते।