लखनऊ। दिव्यांगों के विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि के तौर पर 15 से 35 हजार रुपए दिए जाएंगे। इस सम्बंध में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी लखनऊ कमलेश कुमार वर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के निर्देशन में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर दिये जाने वाले अनुदान के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत युवक के दिव्यांग होने पर 15000 रूपये एवं युवती के दिव्यांग होने पर 20000 रुपये एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 08 अगस्त, 2017 में दिये गये निर्देशों के क्रम में पति -पत्नी दोनों के दिव्याांग होने पर 35000 रूपये की धनराशि दिये जाने का प्राविधान है।
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देखें क्या है योजना के नियम
इस योजनान्तर्गत विवाह के समय युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो एवं युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, दोनो में कोई आयकर दाता न हो ऐसे दिव्यांग दम्पति आवेदन कर सकते हैं। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि ऐसे दिव्यांगजन जिनका विवाह चालू वित्तीय वर्ष एवं विगत वित्तीय वर्ष में हुआ हो, वे शासन द्वारा संचालित जन सहज केन्द्र/लोकवाणी केन्द्रों के माध्यम से विभागीय पोर्टल http://divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन कराते हुए जॉचोपरान्त हार्डकापी एक सप्ताह के अन्दर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
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उन्होंने बताया कि दम्पति का संयुक्त फोटो, दम्पत्ति का आय प्रमाण-पत्र (आयकर दाता न हो),विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, दम्पत्ति का मूल निवास प्रमाण पत्र, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता, दम्पत्ति का संयुक्त खाता (राष्ट्रीकृत बैंक) प्रमाण पत्र- 40 प्रतिशत या उससे अधिक, विवाह 01 अप्रैल, 2021 या उसके बाद हुआ हो, विवाह के समय युवती की उम्र 18 वर्ष एवं युवक की उम्र 21 वर्ष तथा 45 वर्ष से अधिक न हो।
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