शादी-पार्टी में मदिरापान का आयोजन कराने से पहले जरूर कर लें ये काम…नहीं तो हो जाएगी बड़ी कार्रवाई
Kasganj: उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां पर विवाह और अन्य मांगलिक कार्यक्रमों में मदिरापान की व्यवस्था को लेकर आबकारी विभाग ने सख्ती दिखाई है. विभाग के अनुसार होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरिज होम, फार्म हाउस या लॉन में शराब परोसने के लिए ओकेजनल बार लाइसेंस (FL-11) को अनिवार्य कर दिया गया है. अगर लोग इसको नजर अंदाज करते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
इस सम्बंध में जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार सिंह का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि यह लाइसेंस एक दिन के लिए स्थानीय आबकारी कार्यालय से दिया जाता है. फीस को लेकर उन्होंने कहा कि इसकी फीस 11,000 रुपये प्रतिदिन (12 घंटे) निर्धारित की गई है. इच्छुक आयोजक आबकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि आबकारी एवं पुलिस टीमें कार्यक्रम स्थल पर लाइसेंस की जांच कर सकेंगी.
ये मिलेगी सजा
जिला आबकारी अधिकारी ने कहा है कि बिना वैध लाइसेंस के किसी भी समारोह में शराब परोसने वाले आयोजकों के खिलाफ अर्थदंड सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर प्रतिष्ठान को सील भी किया जा सकता है. इसलिए ओकेजनल बार लाइसेंस जरूर करा लें.
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