Court News: रेप मामले में निचली अदालत से फांसी की सजा पाए तीन दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने किया बाइज्जत बरी, मृतका की मां का रो-रोकर बुरा हाल, वायरल हुआ वीडियो

November 8, 2022 by No Comments

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन तीन दोषियों को बरी कर दिया, जिनको निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। तीनों पर रेप मामल में दिल्ली हाईकोर्ट और निचली आदालत ने फांसी की सजा मुकर्रर की थी। फिलहाल सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर लोग अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं तो वहीं मृतका के परिजन भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से नाखुश हैं और अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए फिर से कोर्ट के सामने गुहार लगाने की ठानी है। तो वहीं मृतका की मां का रो-रो कर बुरा हाल हो गया है। इस मामले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

मीडिया सूत्रों के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में करीब 10 साल पहले 9 फरवरी 2012 को तीन लड़कों ने उत्तराखंड की 19 वर्षीय कशिश (काल्पनिक नाम) का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप किया था और प्राइवेट पार्ट में राड घुसेड़ दी थी। इसी के साथ उसके आंख, कान में तेजाब डाल दिया था। उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर हरियाणा के खेतों में फेंक दिया था। जब उत्तराखंड सहित देश के तमाम लोग सड़कों पर उतर आए थे और विरोध किया था, जब तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इस चर्चित केस पर निचली अदालतों ने आरोपियों के गुनाह को देखते हुए तीनों को फंसी की सजा सुनाई थी, लेकिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल बाद दोषियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बाइज्जत बरी कर दिया।

इस सम्बंध में निर्भया की मां ने कहा कि फैसला सुनकर उनको यकीन नहीं हो रहा है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि सर्वोच्च अदालत ने कोई फैसला नहीं सुनाया और तीनों को बरी कर दिया। तो वहीं उत्तराखंड के लोगों का कहना है कि सर्वोच्चा अदालत के इस फैसले से पूरा समाज स्तब्ध है। किसी को भी यकीन नहीं हो रही है। हाईकोर्ट ने जिस मामले में फांसी की सजा सुनाई, उसी मामले में दोषियों को बरी कर दिया गया। आखिर यह कहां का न्याय है। बता दें कि इस मामले में एन्टी रेप एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने मृतका को न्याय दिलाने की कोशिश की। इस सम्बंध में उनके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वह न्यायपालिका से भरोसा उठने की बात कह रही हैं। नीचे योगिता भयान के देखें वीडियो।

यहां देखें वीडियो