साइबर कैफे, ब्यूटी पार्लर, मोबाइल रिपेयरिंग से लेकर 32 प्रकार के लघु उद्योग शुरू करने का शानदार मौका, दिया जा रहा है ऋण, मिलेगी सब्सिडी, देखें कौन सा काम रहेगा आपके लिए उपयुक्त, जानें क्या है योग्यता, देखें कैसे करना है आवेदन

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लखनऊ। उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, लखनऊ मनोज कुमार चौरसिया ने बताया कि सरकार द्वारा अधिकाधिक स्वरोजगार/रोजगार सृजन के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में शहरी/ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवक/युवतियों को विनिर्माण के लिए करीब 32 प्रकार के उद्योग शुरू करने के लिए ऋण दिया जा रहा है। साथ ही सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जा रही है। अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो इसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं और इसका लाभ आप उठा कर अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और दूसरों को भी जॉब देने के लायक बन सकते हैं।

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इन कामों को शुरू करने के लिए दिया जा रहा है ऋण
मिनी ऑयल मिल, राइस मिल, बेकरी प्रोडक्ट्स, माइक्रोनी निर्माण, बेसन, दलिया निर्माण, आइसक्रीम निर्माण, पापड निर्माण, मसाला निर्माण, नमकीन उद्योग, पापकान, पोहा निर्माण, दूध से बने उत्पाद, इण्टरलाकिंग ब्रिक्स, ग्रेट ग्रिल निर्माण, स्टील फर्नीचर, जूता चप्पल, रेडीमेड गारमेन्ट, सीसे से बने समान कागज के छोले आदि) रू0 25.00 लाख से बढाकर रू0 50.00 लाख एवं सेवा क्षेत्र (साइबर कैफे, ब्यूटी पार्लर, बुटीक सेन्टर, साईकिल/मोटर साईकिल रिपेरिंग, ड्राईक्लीनिंग, सटरिंग, फोटोकॉपी, प्रिन्टिंग प्रेस, इलेक्ट्रानिक्स गुड्स रिपेरिंग, बैंड/डी0जे0, रेस्टोरेन्ट, मोबाइल रिपेरिंग आदि )हेतु रू0 10.00 लाख से बढाकर रू0 20.00 लाख कर दिया गया है जिस पर मार्जिन मनी सब्सिडी भी उपलब्ध करायी जायेगी।

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इस वेबसाइट पर करें आवेदन
योजनान्तर्गत इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट www.pmegp e portal अथवा उद्यम सारथी एप के माध्यम से ऑनलाइन ऋण आवेदन कर सकते हैं। योजना की विस्तृत जानकारी उक्त वेबसाइट/उद्यमी सारथी एप के माध्यम से अथवा कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्हसाहन केन्द्र, 08 कैण्ट रोड, कैसरबाग, लखनऊ से किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क स्थापित कर प्राप्त की जा सकती है।

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ये होनी चाहिए योग्यता
उद्यम शुरू करने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक को सेवा क्षेत्र की योजना के लिए रू0 5.00 लाख से अधिक एवं उद्योग स्थापनार्थ रू0 10.00 लाख से अधिक की परियोजना के लिए कक्षा 08 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे।

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उपादान (सब्सिडी)
शहरी क्षेत्र के लिए-सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 15 प्रतिशत एवं स्पेशल कैटेगरी -अनु0 जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलायें, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग के लिए 25 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी उपादान अनुमन्य है।

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ग्रामीण क्षेत्र के लिए-सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 25 प्रतिशत एवं स्पेशल कैटेगरी-अनु0 जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलायें, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग हेतु ग्रामीण क्षेत्र हेतु 35 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी उपादान अनुमन्य है साथ ही योजनान्तर्गत पं. दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत लाभार्थियों को अधिकतम 13 प्रतिशत तक ब्याज उपादान का लाभ भी प्रदान किया जाता है। योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना के लिए अधिकतम परियोजना लागत रू0 50.00 लाख एवं सेवा क्षेत्र के लिए परियोजना लागत रू0 20.00 लाख निर्धारित की गयी हैं।

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