‘राहुल गांधी ने किया दुर्व्यवहार…’, महिला सांसद ने लगाए गंभीर आरोप; BJP ने इन धाराओं में दर्ज कराई शिकायत, क्या धक्का देने के आरोप में कांग्रेस सांसद को हो सकती है जेल? जानें क्या कहता है नियम-Video

December 19, 2024 by No Comments

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Parliament Scuffle: गुरुवार को संसद में हुई धक्का-मुक्की की घटना ने बड़ा रूप ले लिया है. पहले इस मामले में जहां चोटहिल भाजपा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया था तो वहीं राहुल गांधी ने कैमरे के सामने ये कहकर पुष्ट कर दिया कि उन्होंने ही धक्का दिया इसीलिए भाजपा सांसद को प्रताप चंद्र सारंगी को सिर में चोट आई. तो वहीं अब राहुल गांधी इस मामले में मुश्किलें खड़ी होती दिखाई दे रही हैं. जहां एक ओर भाजपा ने हत्या का प्रयास सहित कई धाराओं में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है तो वहीं भाजपा की महिला सांसद ने राहुल गांधी पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है.

जानें क्या कहा महिला सांसद ने

पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से भाजपा की महिला राज्यसभा सांसद एस. फांगनोन कोन्याक ने गुरुवार को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर बताया है कि वह बाबा साहेब अंबेडकर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए अत्याचारों के विरोध में शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन में भाग ले रही थी, तभी यह घटना हुई। उन्होंने लिखा, “मकर द्वार की सीढ़ियों के नीचे हाथ में तख्ती लेकर खड़ी थी। सुरक्षाकर्मियों ने वहां घेराबंदी कर दूसरे दलों के सांसदों के प्रवेश के लिए एक रास्ता बनाया हुआ था। उसी समय राहुल गांधी अपनी पार्टी के अन्य सांसदों के साथ मेरे सामने आ गए, जबकि उनके लिए अलग रास्ता बनाया हुआ था। उन्होंने ऊंची आवाज में मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और वह मेरे इतने करीब थे कि एक महिला सदस्य होने के नाते मैं बहुत असहज महसूस कर रही थी। मैं भारी मन से अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को छोड़ते हुए एक तरफ हट गई लेकिन मुझे लगा कि किसी भी सांसद को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए।” इसके आगे पत्र में ये भी लिखा गया है कि “मैं नागालैंड के अनुसूचित जनजाति समुदाय से हूं और मैं एक महिला सदस्य हूं। मेरे सम्मान और स्वाभिमान को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गहरी ठेस पहुंचाई है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संरक्षण की मांग करती हूं।”

राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा ने BNS की इन धाराओं में शिकायत दर्ज कराई है-

धारा 109- हत्या का प्रयास
धारा 115-स्वेच्छा से चोट पहुंचाना
धारा 117-स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना
धारा 121-सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य से विचलिच करने के लिए चोट पहुंचाना
धारा 351-आपराधिक धमकी
धारा 125-दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालना

जानें क्या बोली पुलिस?

दूसरी ओर धक्का लगने के मामले में पुलिस के सूत्रों का कहना है कि “यह जानना जरूरी होगा कि क्या आरोपी (राहुल गांधी) अपनी जगह से उठकर पीड़ित के पास गए और उन्हें चोट पहुंचाई, या फिर दोनों अपनी जगह पर थे. अगर दोनों अपनी जगह पर थे, तो इसे सिर्फ एक ‘झड़प’ माना जाएगा और इस पर कोई विशेष मंशा नहीं जोड़ी जा सकेगी.”

तो वहीं मीडिया के सामने राहुल गांधी ने दावा किया कि जब वह संसद में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे तब उन्होंने सरंगी को धक्का दिया. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. तो वहीं अगर नियमों को देखें तो इस मामले में कोई वीडियो सबूत नहीं है, तो यह केवल सरंगी ही राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं. हालांकि राहुल गांधी ने धक्का देने की बात कबूल की है. इस मामले में लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य ने मीडिया को बताया कि इस मामले में वीडियो को सबूत के तौर पर लिया जाएगा. अगर वीडियो नहीं है, तो एक सांसद के शब्दों का सामना दूसरे सांसद के शब्दों से होगा और इसे साबित करना मुश्किल होगा.

जानें क्या कहता है संविधान?

मालूम हो कि भारतीय संविधान में संसद के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए हैं, जिसमें से निम्न बातें शामिल हैं-

संसद की कार्यवाही की वैधता को लेकर अदालतों द्वारा कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता.
संसद या उसकी किसी समिति में कुछ कहने या वोट देने पर सदस्य को अदालत में किसी भी कार्यवाही से छूट.
संसद में बोलने की स्वतंत्रता.
संसद की कार्यवाही को बनाए रखने के लिए जो अधिकारी या सांसद शक्तियों का प्रयोग करते हैं, वे अदालत के अधिकारक्षेत्र से बाहर होते हैं.
संसद की कार्यवाही से संबंधित किसी सत्य रिपोर्ट का समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पर उसे किसी न्यायिक कार्यवाही से छूट दी जाती है, जब तक यह साबित न हो कि यह बदनीयती से किया गया है.
संसद द्वारा प्रकाशित किसी रिपोर्ट, कागजात या कार्यवाही पर किसी व्यक्ति के खिलाफ अदालत में कोई कार्यवाही नहीं हो सकती.

जानें क्या है सांसदों पर हमले के बारे में नियम?

अगर नियमों की मानें तो अगर किसी सांसद को काम पर जाते वक्त या आते वक्त रोक लिया जाता है या उन पर हमला किया जाता है, तो यह विशेषाधिकार का उल्लंघन होता है. यानी यदि किसी सदस्य को संसद के कामकाज के दौरान या संसद आने-जाने के दौरान कोई असुविधा या हमला होता है, तो इसे विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाता है. फिलहाल यह छूट तब लागू नहीं होती जब सदस्य कोई संसदीय कार्य नहीं कर रहे होते.

जानें क्या हुआ संसद में?

गुरुवार को संसद में बीजेपी और कांग्रेस के बीच गृहमंत्री अमित शाह द्वारा भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान पर घमासान मचा हुआ था. कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रदर्शन कर रहे थे. इसी दौरान धक्का-मुक्की हुई और बीजेपी सांसद सरंगी को मामूली चोटें आईं. इसके बाद सारंगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया, जिसके कारण वह गिर पड़े और उन्हें चोट आई. फिलहाल उनका इलाज राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कराया गया तो वहीं भाजपा के एक सांसद ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है कि “आपको शर्म नहीं आती? देखो क्या किया है, आपने उन्हें धक्का दिया.” तो दूसरी ओर राहुल गांधी ने जवाब दिया, “उन्होंने मुझे धक्का दिया.” तो वहीं इस पूरे मामले में राहुल गांधी को भाजपा ने पूरी तरह घेर लिया और उनको‘गुंडागर्दी कर रहे हो’तक कह दिया. फिलहाल इस मामले में लगातार सियासत जारी है.

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