पासपोर्ट के नए नियम लागू…अब बच्चों के लिए करना होगा ये काम; कीमत भी बढ़ी
Passport New Rules: पासपोर्ट के नियमों में विदेश मंत्रालय ने कुछ बदलाव किए हैं. इसका असर न केवल बच्चों बल्कि बड़ों पर भी पड़ेगा. सबसे अहम बदलाव बच्चों के पासपोर्ट को लेकर हुआ है. अब 15 साल से कम उम्र के बच्चे को जारी 36 पेज का सामान्य पासपोर्ट पहले की तरह 10 साल के लिए नहीं चलेगा.
अब इसकी वैलिडिटी 5 साल या बच्चे के 18 साल की उम्र पूरी करने तक ही रहेगी. यानी इसमें से जो भी पहले होगा. इसी के बाद ही पासपोर्ट की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी. मतलब अब पासपोर्ट बनवाते वक्त बच्चे की उम्र काफी मायने रखेगी.
तो वहीं पासपोर्ट की फीस भी बढ़ा दी गई है. पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी PCC की फीस भी अब नए शुल्क के तहत ही देनी होगी. विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम संशोधन, 2026 को अधिसूचित कर दिया है. नए नियम सितंबर 2026 में भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं.
सामान्य श्रेणी में वयस्कों के लिए 36 पेज का नया या नवीनीकरण पासपोर्ट अब 2500 रुपए का बनेगा. जबकि पहले इसके लिए 1500 रुपए ही देने पड़ते थे. तो वहीं 60 पेज के पासपोर्ट की फीस भी 2000 रुपए से बढ़कर 3,500 रुपए हो गई है. तत्काल सेवा में भी जेब पर असर पड़ेगा. 36 पेज के वयस्क पासपोर्ट के लिए जहां पहले 3500 रुपए देने होते थे वही अब 5000 रुपए देने होंगे. 60 पेज के तत्काल पासपोर्ट की फीस 4000 रुपए से बढ़कर 6,000 रुपए कर दी गई है.
तो वहीं नाबालिगों के लिए भी शुल्क बढ़ा दिया गया है. बच्चों के पासपोर्ट की फीस में भी बदलाव कर दिया गया है. सामान्य श्रेणी में 36 पेज के नए या फिर दोबारा जारी किए जाने वाले पासपोर्ट के लिए अब 1,750 रुपए देने होंगे.
जबकि पहले यह शुल्क मात्र 1,000 रुपए ही था. तो वहीं अगर तत्काल सेवा चाहिए तो इसी तरह के पासपोर्ट के लिए 3,000 रुपए शुल्क तय किया गया है. तो वहीं पासपोर्ट खोने या खराब होने की स्थिति में शुल्क और अधिक भी हो सकता है.
जैसे 60 पेज के पासपोर्ट को तत्काल सेवा के तहत बदलवाने के लिए अब 8,500 रुपए देने होंगे जबकि पहले इसी का शुल्क 5,500 रुपए था.
10% छूट
हालांकि बढ़ी हुई फीस के साथ ही कुछ स्थितियों में छूट भी रखी गई है. मसलन 8 साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के नए पासपोर्ट आवेदन पर 10 प्रतिशत की छूट मिलती रहेगी लेकिन री-इश्यू वाले मामलों में ये छूट लागू नहीं होगी.
तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं नए नियम
विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियमों के नए बदलावों को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है. संशोधन पासपोर्ट नियम, 1980 में किए गए हैं. फीस से जुड़े नए शुल्क 1 जुलाई से लागू किए गए हैं, तो वहीं संशोधित नियमों को 2026 सितम्बर में राजपत्र में प्रकाशित किया गया है. नए प्रावधानों का उद्देश्य बच्चों के पासपोर्ट की वैलिडिटी को उनकी उम्र के हिसाब से तय करना और शुल्क ढांचे को संशोधित करना है.