UP: एक कोर्ट ने दो युवतियों को दी लिव-इन रिलेशनशिप में रहने की इजाजत
रामपुर। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें अदालत ने दो लड़कियों को लिव इन रिलेशनशिप (पति-पत्नी) में रहने की इजाजत दे दी है। करीब एक महीने पहले कथित तौर पर 20 साल की एक युवती लापता हुई थी, जिसे बाद में रामपुर के शाहबाद इलाके में रहने वाली उसकी ‘प्रेमिका’ के घर पर पाया गया था।
मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसके परिवार ने जुलाई में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद युवती को शाहबाद में अपनी महिला दोस्त के साथ देखा गया था। दरअसल उसने अपना घर अपनी मर्जी से छोड़ा था। क्योंकि वह अपनी महिला दोस्त के साथ रहना चाहती थी।
पुलिस ने बताया कि दोनों महिलाएं 18 साल से अधिक उम्र की हैं और उनमें से एक ने अपनी इच्छा से अपना घर छोड़ था। इसलिए दोनों को एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। जहां दोनों को साथ में रहने की अनुमति दे दी गई है। सर्कल अधिकारी धरम सिंह ने बताया कि पुलिस टीम ने जब लड़की को बरामद कर लिया तो उसने खुलासा किया कि वह अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी। क्योंकि वह अपनी महिला ‘दोस्त’ के साथ रहना चाहती थी।
लड़की के परिवार वालों ने पुलिस को बताया था कि वह नाबालिग है। जबकि उसकी उम्र 20 साल है। लड़कियों ने अपने हाई स्कूल के प्रमाण पत्र दिखाए, जिससे उनकी स्पष्ट हो सकी। उनमें से एक की उम्र 20 साल है जबकि दूसरी पोस्ट ग्रेजुएशन की छात्रा है। महिला के बरामद होने के बाद दोनों के परिवार एक साथ बैठकर इस सम्बंध में काफी समय तक विचार-विमर्श किया। इस दौरान दोनों लड़किया साथ रहने के अपने फैसले पर अड़ी रहीं। युवतियां बार-बार यही दोहरा रही थीं, कि उनकी इतनी उम्र है कि वे अपनी पसंद बना सकती हैं। परिवार ने कहा कि वे लोग लड़कियों को अलग होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।