क्या आप भी अपनी गाड़ी पर तिरंगा लगाकर चलते हैं? जानें इन नियमों के उल्लंघन पर क्या मिलती है सजा
Independence Day: देशभक्ति से ओत-प्रोत लोग कभी-कभी तिरंगे के साथ कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि वह अपमान की श्रेणी में आ जाता है. इसलिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये जान लें कि क्या बाइक या कार पर तिरंगा लगाकर चलना हर किसी के लिए ठीक है. बता दें कि फिलहाल ऐसा सभी लोग नहीं कर सकते.
भारतीय ध्वज सहिंता, 2002 के मुताबिक, केवल कुछ लोगों को ही अपनी कार, गाड़ी या वाहन पर तिरंगा लगाने या फहराने का कानूनी अधिकार है. अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे कड़ी सजा देने का भी प्रावधान है. प्राइवेट गाड़ियों पर झंडा फहराना कानूनन अपराध माना गया है. अगर कोई भी ऐसा करता है कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत सम्बंधित के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो सकती है. इस अधिनियम के मुताबिक, राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान का अपमान करने पर शख्स को 3 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं. इसलिए गाड़ी पर तिरंगा लगाने से बचें.
केवल इनके वाहन पर ही लग सकता है तिरंगा
नेशनल फ्लैग कोड के मुताबिक राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यपाल-उपराज्यपाल, भारतीय मिशन पदों के प्रमुख, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यों में विधान परिषदों के अध्यक्ष, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं के अध्यक्ष, राज्यों में विधानसभाओं के उपाध्यक्ष और केंद्र शासित प्रदेश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास ही अपने वाहन में तिरंगा लगाने का अधिकार है. तो वहीं इस नियम के मुताबिक, जब भी आप तिरंगे को लगाएं तो सबसे ऊपर केसरिया पट्टी होनी चाहिए. साथ ही फटा, मैला-कुचला तिरंगा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.