NEW COVID-19 GUIDELINES: अब उत्तर प्रदेश में शादी समारोहों में 100 लोग हो सकेंगे शामिल
लखनऊ। कोरोना नए नियमों के अनुसार अब उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली शादी समारोहों में 100 लोग हिस्सा ले सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कोरोना नियमों में ढील देते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए। इसके तहत शादी समारोहों में अब लोग 100 मेहमानों को बुला सकेंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह अवनीश अवस्थी ने इस सम्बंध में एक आदेश जारी किया है, जिसमें शादियों और अन्य समारोहों में लोगों की अधिकतम संख्या 100 कर दी है, जो कि पहले मात्र 50 थी।
शासन ने कोरोना नियमों में कुछ ढील देने के साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करने की सख्त हिदायत भी दी है। इसके तहत मेहमानों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना होगा और उनको मास्क पहनना होगा। साथ ही सेनिटाइजर का उपयोग भी करना होगा। समारोह का आयोजन के दौरान स्थल पर शौचालयों की साफ-सफाई और उचित व्यवस्था करने के अलावा बैठने की व्यवस्था करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। आदेश में साफ कहा गया है कि इन शर्तों का पालन करने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। ऐसा न करने पर नियमानुसार दण्ड दिया जाएगा।
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