सिख दंगा 1984 मामला… 2 सिखों की हत्या के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार दोषी करार-Video
Sajjan Kumar Sikh Riots Case: इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है. 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े केस में सरस्वती विहार में दो सिखों की हत्या के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है. फिलहाल सजा के लिए 18 फरवरी को बहस होगी.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या कर दी गई थी. इसी केस से जुड़े मामले में आज 12 फरवरी 2025 को सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया है. वह इस केस में आरोपी थे. फिलहाल सज्जन कुमार वर्तमान में दिल्ली कैंट में सिख विरोधी दंगों के एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं.
#WATCH | Delhi: Visuals of former Congress MP Sajjan Kumar after the Rouse Avenue court convicted him in a 1984 Anti-Sikh riots case linked with the killing of a father-son duo in the Saraswati Vihar area on November 1, 1984. The matter has been listed for arguments on sentence… pic.twitter.com/hj31rnZByX
— ANI (@ANI) February 12, 2025
जानें क्या आरोप लगा है सज्जन कुमार पर?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक SIT ने आरोप लगाया कि सज्जन कुमार उस भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे जिसने उनके उकसाने पर दोनों व्यक्तियों को जिंदा जला दिया था और उनके घरेलू सामान और अन्य संपत्ति को भी नष्ट कर भारी लूटपाट मचाई थी. भीड़ ने पीड़ितों के घर को जला दिया था और उनके घर में रहने वाले उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को गंभीर चोटें पहुंचाईं. कोर्ट ने आरोपी सज्जन कुमार के खिलाफ IPC की धारा 147/148/149/302/308/323/395/397/427/436/440 के तहत अपराधों के लिए आरोप तय किया था. तो वहीं 1 नवंबर 2023 को कोर्ट ने मामले में सज्जन कुमार का बयान दर्ज किया था तो सज्जन कुमार ने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों का खंडन किया था.
तो वहीं सज्जन कुमार के वकील ने 31 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान कहा था कि उनका नाम शुरू से ही नहीं था. गवाह ने सज्जन कुमार का नाम 16 साल बाद लिया. दूसरी ओर सरकारी वकील ने दलील दी थी कि आरोपी को पीड़िता नहीं जानती थी. जब उसे इस बात की जानकारी हुई कि सज्जन कुमार कौन हैं, तब इसी के बाद उसने अपने बयान में उनका नाम लिया.
Justice Delivered!
In SC Case No. 3/21 (FIR No. 458/91, PS Saraswati Vihar), Rouse Avenue Court convicts Sajjan Kumar for his role in the 1984 anti-Sikh riots involving the brutal killing of Jaswant SinghThis verdict is a historic step towards justice for Sikh genocide victims pic.twitter.com/Nl89UQnwRX
— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) February 12, 2025