UP:”बुलडोजर” पर स्वत: संज्ञान लेने के लिए 6 पूर्व जजों और 6 सीनियर अधिवक्ताओं ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, लिखा पत्र, देखें सभी के नाम और जानें क्या लिखा गया है पत्र में

June 14, 2022 by No Comments

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उत्तर प्रदेश (UP) में अवैध निर्माण पर चलाए जा रहे बुलडोजर के विरोध में पूर्व जज और अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में स्वत: संज्ञान लेने के लिए पत्र लिखा है। इसी के साथ ये भी लिखा है कि प्रदेश में पैगम्बर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाली भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के विरोध में किए जा रहे प्रदर्शन के प्रदर्शनकारियों को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है। इस मामले को और इसी के साथ पुलिस हिरासत में हुई कथित पुलिस हिंसा की विभिन्न घटनाओं को भी स्वत: संज्ञान लिया जाए।

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देखें क्या लिखा गया है पत्र में

लाइव लॉ हिंदी वेबसाइट के मुताबिक पत्र याचिका में कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों को सुनने और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का मौका देने के बजाय, उत्तर प्रदेश के राज्य प्रशासन ने ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई करने की मंजूरी दे दी है। पत्र में लिखा गया है कि “मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर आधिकारिक तौर पर अधिकारियों को “दोषियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित किया है कि यह एक उदाहरण स्थापित करता है ताकि कोई भी अपराध न करे या भविष्य में कानून अपने हाथ में न ले।”

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इसी के साथ पत्र याचिका में ये भी लिखा गया है कि “उन्होंने आगे निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 , और उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1986, गैरकानूनी विरोध के दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ लागू किया जाना चाहिए। इन टिप्पणियों ने पुलिस को क्रूरता और गैरकानूनी रूप से प्रदर्शनकारियों को यातना देने के लिए प्रोत्साहित किया है।” इसके अलावा, यह कहा गया है कि यूपी पुलिस ने 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है और विरोध करने वाले नागरिकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पत्र याचिका में आगे कहा गया है कि विभिन्न वीडियो सामने आए हैं जिसमें यह देखा गया है कि पुलिस हिरासत में युवकों को लाठियों से पीटा जा रहा है, प्रदर्शनकारियों के घरों को बिना सूचना के तोड़ा जा रहा है और अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के प्रदर्शनकारियों का पीछा किया जा रहा है और पुलिस उन्हें पीटा जा रहा है।

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पत्र याचिका में ये भी लिखा गया है कि “सत्तारूढ़ प्रशासन द्वारा इस तरह का क्रूर दमन कानून के शासन का अस्वीकार्य तोड़फोड़ और नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन है और संविधान और राज्य द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का मजाक बनाता है। समन्वित तरीके से पुलिस और विकास प्राधिकरणों ने स्पष्ट निष्कर्ष तक पहुंचाया है कि विध्वंस सामूहिक अतिरिक्त न्यायिक दंड का एक रूप है, जो राज्य की नीति के कारण अवैध है।” इसके अलावा यह कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों और पेगासस मामले के मुद्दों पर स्वत: कार्रवाई की थी, पत्र याचिका में सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति में गिरफ्तारी के लिए स्वत: कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। गौरतलब है कि खबरों के मुताबिक जमीयत उलमा-ए-हिंद ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इस मामले में खटखटाया है। उत्तर प्रदेश राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की है कि राज्य में उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई और विध्वंस न किया जाए।

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इन लोगों ने दाखिल की है पत्र याचिका

जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी, पूर्व जज, सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस वी. गोपाल गौड़ा, पूर्व जज, सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस ए.के. गांगुली, पूर्व जज, सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस एपी शाह, पूर्व चीफ जज, दिल्ली हाईकोर्ट
जस्टिस के चंद्रू, पूर्व जज, मद्रास हाईकोर्ट
जस्टिस मोहम्मद अनवर, पूर्व जज, कर्नाटक हाईकोर्ट
शांति भूषण, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट
इंदिरा जयसिंह, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट
चंद्र उदय सिंह, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट
श्रीराम पंचू, सीनियर, मद्रास हाईकोर्ट
आनंद ग्रोवर, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट

प्रशांत भूषण, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट