सार्वजनिक जगहों पर Kiss करने पर इन देशों में मिलती है ये सजा…जानें भारत में क्या है नियम?
Viral News: आजकल प्रेमी जोड़े अक्सर ही राह चलते या भी बाइक, मेट्रो या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एक-दूसरे को किस करते हुए नजर आ जाते हैं. हालांकि इस तरह के सीन हकीकत में कम और फिल्मों या किसी टीवी शो में अधिक दिखाई देते हैं लेकिन आजकल के युवा इन हरकतों को रियल लाइफ में भी करते कहीं न कहीं दिखाई दे ही जाते हैं लेकिन क्या ये हरकत कानून सही है? आज हम आपको इस लेख में बताएंगे कि भारत समेत किन-किन देशों में पब्लिक प्लेस पर kiss करना जुर्म की श्रेणी में रखा गया है?
जानें क्या है भारत में नियम?
मालूम हो कि पब्लिक प्लेस में प्रेमी-प्रेमिका द्वारा किस करना अपराध की श्रेणी में रखा गया है. दिल्ली साकेत कोर्ट के अधिवक्ता नियाज अहमद खान का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बताया कि आईपीसी की धारा- 294 के तहत किसी भी पब्लिक प्लेस पर ऑब्सीन एक्ट यानी अश्लील हरकत करना कानूनी तौर पर जुर्म है. अगर इस तरह का अपराध साबित होता है तो दोषी व्यक्ति को तीन महीने तक की सजा या जुर्माना या दोनों की सजा सुनाई जा सकती है. हालांकि ये एक जमानती और संज्ञेय अपराध है, इसमें आरोपी को जमानत मिल जाती है.
मालूम हो कि हाल ही में कांग्रेस सांसद और लेखक शशि थरूर ने एक कार्यक्रम में भारतीय समाज और यहां की सोच को कुछ उदाहरण पेश करते हुए कहा था कि पूरी दुनिया में भारत ही इकलौता ऐसा देश है, जहां आप पब्लिक प्लेस में पेशाब कर सकते हैं, लेकिन किस (चुंबन) नहीं कर सकते हैं. इसी के बाद से उनका ये बयान इतनी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि लोगों के दिमाग में ये सवाल उठने लगे कि आखिर भारत में इसको लेकर क्या सजा है?
इंडोनेशिया-जापान, गल्फ में है ये नियम
इंडोनेशिया में इसको लेकर काफी कड़े नियम है. मालूम हो कि यहां पर सार्वजनिक स्थानों पर किस करते हुए अगर कोई प्रेमी जोड़ा पाया जाता है तो उसे जेल की भी हवा खानी पड़ सकती है. गल्फ देशों में भी सार्वजनिक स्थानों पर किस करना दंडनीय अपराध है, इसमें भी दंड और कड़ी सजा शामिल है. तो वहीं जापान में भी सार्वजनिक स्थानों पर किस करना दंडनीय अपराध है और आरोपी को जेल जाना पड़ सकता है.