Delhi Liquor Case: कोर्ट से बरी होते ही फफक कर रो पड़े अरविंद केजरीवाल…अन्ना हजारे ने कही ये बड़ी बात-Video
Delhi Liquor Case: दिल्ली आबकारी नीति (Delhi Liquor Policy Case) के मामले में सीबीआई (CBI) से जुड़े केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया है. तो वहीं मीडिया से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल फफक कर रो पड़े. सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है.
“ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है”
आज़ कोर्ट ने शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया, केजरीवाल बरी होते ही रो पड़े.
अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते 6 महीने जेल में रहे, मनीष सिसोदिया लगभग 2 साल तक जेल में रहे. pic.twitter.com/gzFiG2tgNh
— Shoonya (@ShoonyaPoetry) February 27, 2026
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में केजरीवाल कह रहे हैं कि केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है. मैने केवल जिंदगी में ईमानदारी कमाई है और आज ये साबित हो गया है. इन्होंने मेरे ऊपर झूठा केस लगाया. अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था.
आख़िर में अधर्म और अन्याय हारता है और सच ही जीतता है।
सत्यमेव जयते pic.twitter.com/GZghEdhJf3
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 27, 2026
बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला. इसी के साथ ही कोर्ट ने मामले पर स्पष्ट रूप से कहा कि सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोपों में दम नहीं है और किसी आपराधिक षड्यंत्र का प्रमाण सामने नहीं आया. इसी के साथ ही अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में असफल रहा है और निष्पक्ष सुनवाई के लिए निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है.
कोर्ट ने गवाहों पर उठाए सवाल
सुनवाई करते हुए चार्जशीट में दर्ज गवाहों के बयानों पर जज ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि गवाह संख्या 5 और 6 के बयान आपस में नहीं मिल रहे हैं. यही नहीं जज ने सीबीआई द्वारा पेश किए गए दस्तावेज को भी चार्जशीट से मेल नहीं खाता हुआ बताया. अदालत ने “साउथ ग्रुप” और “साउथ लॉबी” जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई.
यही नहीं जज ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा, अगर यही चार्जशीट चेन्नई में दाखिल की जाती तो क्या वहां भी “साउथ ग्रुप” को लिखा जाता? यह शब्द किसने बनाया? इस पर सीबीआई की ओर से कहा गया कि यह कई आरोपियों के लिए साझा शब्द था. इस पर जज ने कड़े लहजे में कहा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था.
इसी के साथ ही जज ने अब तक कन्फेशनल स्टेटमेंट की कॉपी उपलब्ध न कराए जाने पर भी नाराजगी जताई और कहा कि पहले दिन से इसकी मांग की जा रही थी. तो वहीं सीबीआई ने कहा कि कन्फेशनल स्टेटमेंट सील कवर में जमा किया गया था. इस पर अदालत ने तंज कसते हुए कहा कि कभी-कभी फाइल ज्यादा पढ़ने पर फाइल खुद बात करने लगती है. इसके बाद आखिर में जज ने सभी वकीलों और एएसजी का धन्यवाद किया.
हालांकि सुनवाई से पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोपियों की हाजिरी ली गई. मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल अदालत में मौजूद रहे तो वहीं के कविता, अमनदीप ढल सहित कई अन्य आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए. इसी मामले में आरोपी कुलदीप सिंह को भी कोर्ट ने बरी कर दिया है और स्पष्ट किया कि उनके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला. तो वहीं फैसले के बाद कोर्ट में मौजूद आम आदमी पार्टी (AAP) के समर्थकों व कार्यकर्ताओं ने ताली बजाकर फैसले का स्वागत किया.
अन्ना हजारे ने केजरीवाल को दिया ये संदेश
तो इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल को संदेश देते हुए कहा है कि देश और देशवासियों के हित का काम करें. पार्टी और राजनीति के बारे में न सोचें. उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि “हमारा देश अपनी न्यायिक और सुरक्षा प्रणालियों की ताकत पर चलता है. विविध दलों, जातियों, धर्मों और समुदायों वाला इतना बड़ा राष्ट्र होने के बावजूद, न्यायपालिका के कारण ही यह सुचारू रूप से कार्य करता है. इसके बिना अराजकता और अशांति फैल जाएगी. अब जब अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल दोषी नहीं हैं, तो इसे स्वीकार किया जाना चाहिए.”
VIDEO | As the Rouse Avenue Court discharges former Delhi CM Arvind Kejriwal and his deputy Manish Sisodia in the excise policy case, social activist Anna Hazare says, “Our country runs on the strength of its judicial and security systems. Despite being such a large nation with… pic.twitter.com/xpBCMf7s7m
— Press Trust of India (@PTI_News) February 27, 2026
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