खान सर की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगाई रोक…तो वहीं रौशन आनंद की जमानत याचिका खारिज

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Khan Sir News: खान सर के नाम से फेमस बिहार के जाने-माने कोचिंग सेंटर संचालक फैजल खान को फायरिंग मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उनकी ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर पटना सिविल कोर्ट के जिला जज ने सुनवाई करते हुए फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है जिससे खान सर को काफी राहत मिली है तो वहीं दूसरी ओर खान सर द्वारा लगाए गए हमले के आरोप के बाद गिरफ्तार हुए ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद की जमानत याचिक कोर्ट ने खारिज कर दी है.

बता दें कि पटना में खान सर और रौशन आनंद का कोचिंग सेंटर अगल-बगल ही है. बीते दिनों खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ था और इस दौरान उनके गार्ड ने फायरिंग की थी. इसके बाद गार्ड ने पुलिस हिरासत में बयान दिया था कि खान सर ने ही उसे फायरिंग के लिए कहा था. इसी के बाद उनकी गिरफ्तारी होनी थी लेकिन बीमारी के कारण वह अस्पताल में भर्ती हैं. तो वहीं अब उनकी तत्काल गिरफ्तारी का खतरा टल गया है.

छात्रों ने छेड़ा आंदोलन

तो वहीं कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में ज्ञान बिंदु के निदेशक रौशन आनंद की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं. कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है. सोमवार को इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर अब फैसला सुनाया गया है. तो वहीं रौशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर उनकी कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र पटना की सड़कों पर आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं और बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतरे हैं.

क्या है मामला?

यह पूरा मामला 2 जून की रात का है. पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज (KGS) के बाहर कुछ लोगों ने हिंसा की थी और फायरिंग हुई थी. घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए थे. खान सर ने मीडिया के सामने रौशन आनंद पर कोचिंग सेंटर पर हमला करने का आरोप लगाया था तो वहीं रौशन आनंद ने खुद को पूरी तरह निर्दोष बताया था लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था.

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