ट्वीट के जरिए दुश्मनी बढ़ाने के आरोप में गिरफ्तार ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर जांच में नहीं कर रहे हैं सहयोग, देखें क्या कहा पटियाला हाउस कोर्ट ने
धार्मिक भावनाओं को आहत करने के साथ ही अपने ट्वीट के जरिए लोगो में दुश्मनी बढ़ान के आरोप में हिरासत में लिए गए ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, यह कहना पटियाल हाउस कोर्ट का है। फिलहाल उनको पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को चार दिन की हिरासत में भेजा है।
इस सम्बंध में लाइव लॉ वेबसाइट के मुताबिक ज़ुबैर को रविवार को दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और उनके ट्वीट के जरिए दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सीएमएम स्निग्धा सरवरिया ने देखा कि जुबैर मामले की जांच में “असहयोगी” बना हुआ है और ट्वीट पोस्ट करने के लिए इस्तेमाल किए गए डिवाइस की बरामदगी अभी बाकी है। आदेश में कहा गया है कि यह मानते हुए कि विवादित ट्वीट पोस्ट करने के लिए उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन/लैपटॉप आरोपी मोहम्मद जुबैर के बैंगलोर आवास से बरामद किया जाना है और आरोपी मोहम्मद जुबैर मामले की जांच में असहयोगी रवैया अपनाए हुए है। आरोपी को 04 दिन का पीसी रिमांड दिया जाता है क्योंकि आरोपी को बेंगलुरु ले जाया जाना है।
बता दें कि रविवार को दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ट्विटर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने सम्बंधी पोस्ट को वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस पूरे मामले को लेकर एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया को बताया था कि जुबैर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153-ए और 295 के तहत एक अलग मामला दर्ज किया गया है, जिसमें उनको गिरफ्तार किया गया है। जुबैर को दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) इकाई की टीम ने गिरफ्तार किया था।