छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 86 वर्षीय पिता को हुई जेल, की थी ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक टिप्पणी 

November 27, 2021 by No Comments

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रायपुर।  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल (86) को ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना फिलहाल भारी पड़ गया है। उनको कोर्ट मे 21 सितम्बर तक जेल भेज दिया है। मंगलवार को स्थानीय अदालत ने फैसला सुनाते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 

मीडिया सूत्रों से मिली जनकारी के मुताबिक मंगलवार को नंद कुमार बघेल को स्थानीय अदालत में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार करने के बाद पेश किया गया था। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनको जमानत देने से इन्कार कर दिया औऱ उन्हें जेल भेज दिया। मिली जानकारी के मुताबिक सर्व ब्राह्मण समाज की शिकायत पर रायपुर के डीडी नगर थाने में नंद कुमार बघेल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नंद कुमार बघेल को दिल्ली से गिरफ्तार कर रायपुर लाई और बाद में उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। जहां कोर्ट ने जमानत देने से साफ इनकार करते हुए उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मालूम हो कि नंद कुमार बघेल कई बार ब्राह्मणों के विरोध में बयानबाजी कर चुके हैं। इस सम्बंध में उनका एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। वह कई बार ब्राह्मणों को विदेशी बता चुके हैं। वह अक्सर ही OBC, SC,ST समुदायों के लोगों से अपील करते रहे हैं कि वे ब्राह्मणों को अपने गांवों में न घुसने दें। 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल-फाइल फोटो-सोशल मीडिया

पिता-पुत्र में चल रहा है मतभेद
मीडिया सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके पिता के बीच लम्बे समय से वैचारिक मतभेद चल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अपने पिता के लिए सम्मान दर्शाते हुए कहा है कि ब्राह्मण विरोधी टिप्पणी या सामाजिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने वाले किसी बयान का सपोर्ट नहीं करते हैं। यह गलत है। गौरतलब है कि पिता की गिरफ्तारी उस वक्त की गई है, जब मुख्यमंत्री ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। फिर चाहे उनके पिता ही क्यों न हों। 
 

इन धाराओं में दर्ज किया गया है मुकदमा
नंद कुमार बघेल पर भारतीय दंड संहिता (IPS) की धारा 153-ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) और 505 (1) (बी) (किसी कारण के इरादे से, या संभावित कारण से) के तहत आरोपों का सामना करना। साथ ही सार्वजनिक शांति को बाधित करने का भी आरोप लगाया गया है।  

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