इस राज्य में पटाखे फोड़ने या बेचने से पर दी जाएगी ये सजा? दीपावली से पहले जान लें ये नियम
Delhi Firecrackers Ban: दीवाली (31 अक्टूबर) आने वाली है. जगह-जगह पटाखों की दुकानें सज गई है और पूरा देश दीवाली मनाने के लिए तैयार हो रहा है. दरअसल दीपावली रोशनी का त्योहार है. इस दिन घरों को दीयों से रोशन किया जाता है और लोग पटाखे फोड़ कर ये त्योहार मनाते हैं लेकिन इसकी वजह से प्रदूषण भी होता है. इससे बचने के लिए देश की राजधानी दिल्ली ने पटाखे फोड़ने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है. ऐसे में अगर कोई दिवाली के समय दिल्ली में पटाखे बेचता है या फिर पटाखे फोड़ता है. तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और उनको सजा भी दी जाएगी. तो आइए जानते हैं क्या है सजा का प्रावधान?
जानें क्या है पटाखे बेचने पर सजा
दिल्ली-एनसीआर में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पटाखा बेचने के लेकर भी प्रतिबंध लगा हुआ है. इसके बावजूद भी अगर कोई पटाखा उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग करता है तो इस तरह के लोगों के 5000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. तो वहीं 3 साल की जेल तक हो सकती है.
फोड़ सकते हैं इस तरह के पटाखे
हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली में ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकते हैं. जो कि कम आवाज करते हैं और इन पटाखों को फोड़ने को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक समय सीमा निर्धारित की गई है. इसी दौरान पटाखे फोड़े जा सकते हैं.
जानें पटाखे फोड़ने पर कितनी है सजा?
पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को रोकने के लिए सरकार ने पटाखे फोड़ने पर बैन लगा दिया था. पिछली बार से ही ये प्रतिबंध लगा हुआ है इस तरह से दिल्ली एनसीआर में पटाखे फोड़ने पर सम्बंधित व्यक्ति पर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके साथ ही उस व्यक्ति को 6 महीने की जेल की सजा भी दी जा सकती है.