Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में हिंदुओं के पक्ष में वाराणसी कोर्ट ने सुनाया फैसला, दौड़ी खुशी की लहर, देखें क्या कहा गया अदालत में, खारिज की गई मुस्लिम पक्ष की याचिका, वायरल हुआ योगी आदित्यनाथ का वीडियो, देखें क्या कहा ज्ञानवापी को लेकर

September 12, 2022 by No Comments

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ज्ञानवापी मामले में हिंदुओं के लिए सोमवार का दिन, जिसे शिव का दिन भी कहते हैं, खासा अहम रहा। वाराणसी कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुना दिया है। इसके बाद हिंदू पक्ष में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसी के साथ न केवल वाराणसी बल्कि पूरे देश में हर-हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं।

मीडिया सूत्रों के मुताबिक ज्ञानवापी स्थित शृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन और विग्रहों के संरक्षण को लेकर वाराणसी की अदालत ने हिंदू पक्ष में फैसला दे दिया है। जिला जज ए के विश्‍वेश की अदालत मेंटेनेबिलिटी यानी पोषणीयता पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद केस में आगे सुनवाई होगी।

बता दें कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की जिला अदालत ने ज्ञानवापी (Gyanvapi Case) मामले पर सोमवार को अहम फैसला दे दिया है। ज्ञानवापी स्थित शृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन और विग्रहों के संरक्षण को लेकर फैसला दिया है, जिससे हिंदू पक्ष में खुशी की लहर दौड़ गई है। जिला जज डॉ. अजय कृष्‍ण विश्‍वेश की अदालत मेंटेनेबिलिटी यानी पोषणीयता पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद केस में आगे सुनवाई होगी। कोर्ट को आज यही फैसला करना था कि यह याचिका सुनने योग्य है या फिर नहीं। वहीं मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है।

मीडिया सूत्रों की रिपोर्ट के मुताबिक जज ने जैसे ही इस सम्बंध में आदेश दिया, न केवल वाराणसी बल्कि पूरे देश में हर-हर महादेव के नारे लगने लगे। इस मामले में याचिकाकर्ता महिलाओं का कोर्ट परिसर में स्वागत किया गया। सभी पक्षकार और वकील कोर्ट रूम में मौजूद रहे। जज का फैसला करीब 15 से 17 पेज का है। अदालत परिसर से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे। यह आदेश ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 के आधार पर दिया गया। इसको यदि आसान भाषा में समझा जाए, तो इसके तहत कोर्ट किसी केस में तथ्यों की मेरिट पर विचार करने के बजाए सबसे पहले ये तय किया जाता है कि क्या याचिका सुनवाई करने लायक है भी या नहीं।

देखें क्या कहा मुस्लिम पक्ष ने
बता दें कि वाराणसी की जिला जज की अदालत में 26 मई से सुनवाई शुरू होने पर पहले 4 दिन मुस्लिम पक्ष और बाद में वादी हिंदू पक्ष की ओर से दलीलें पेश की गईं। इसके बाद दोनों पक्षों ने जवाबी बहस की और लिखित बहस भी दाखिल की। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्‍फ की संपत्ति है। आजादी के पहले से वक्‍फ एक्‍ट में दर्ज है। इससे संबंधित दस्‍तावेज भी पेश किए गए। वहीं मस्जिद के संबंध में 1936 में दीन मोहम्‍मद केस में सिविल कोर्ट और 1942 में हाई कोर्ट के उस फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि यह मुकदमा सीपीसी ऑर्डर-7 रूल 11 के तहत सुनवाई योग्‍य नहीं है।

देखें क्या कहा हिंदू पक्ष ने
इसके बाद हिंदू पक्ष की ओर से वक्‍फ संबंधी दस्‍तावेजों को फर्जी बताने के साथ कहा गया कि ज्ञानवापी में नीचे आदि विश्‍वेश्‍वर का मंदिर है। ऊपर का स्‍ट्रक्‍चर अलग है। जब तक किसी स्‍थल का धार्मिक स्‍वरूप तय नहीं हो जाता तब तक प्‍लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्‍ट-1991 प्रभावी नहीं माना जाएगा। जिला जज ने 24 अगस्‍त को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया।

फैसला आने के बाद वाराणसी से लेकर लखनऊ तक अलर्ट जारी
ज्ञानवापी प्रकरण के मद्देनजर वाराणसी पुलिस कमिश्‍नर ए. सतीश गणेश के आदेश के बाद कमिश्‍नरेट क्षेत्र में धारा-144 लागू कर दी गई है। पुलिस और प्रशासनिक अमला हाई अलर्ट पर है। सभी थानेदार, एसीपी, एडीसीपी और डीसीपी को अतिरिक्‍त सतर्कता के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। सोशल मीडिया की निगरानी की जा रही है। पुलिस धर्मगुरुओं के लगातार संपर्क में है। तो वहीं राजधानी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है।

देखें योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था ज्ञानवापी के बारे में