Hathras case:हाथरस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को दिया निर्देश, हाथरस पीड़ित के परिवार के एक सदस्य को दें सरकारी नौकरी, देखें कोर्ट ने और क्या कहा
हाथरस मामले में इलाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि हाथरस पीड़ित के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दें। लाइव लॉ हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह हाथरस सामूहिक बलात्कार पीड़िता के परिवार के सदस्यों में से एक को सरकार या सरकारी उपक्रम के तहत उसकी योग्यता के अनुरूप रोजगार देने पर विचार करे। जस्टिस राजन राय और जस्टिस जसप्रीत सिंह की पीठ ने सरकार को उनके सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास और बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हाथरस के बाहर राज्य के भीतर किसी अन्य स्थान पर उनके स्थानांतरण पर विचार करने का निर्देश दिया।
लाइव लॉ हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि हाथरस बलात्कार की घटना के बाद यह समाचार पत्रों और सोशल मीडिया आदि में छा गया और इसलिए कोर्ट ने कहा, कोई बहुत अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है कि परिवार के लिए एक गांव बूलगढ़ी ( जिला हाथरस) में रहना आसान नहीं होगा। अदालत ने कहा, ” परिवार को हाथरस के बाहर कहीं स्थानांतरित करने के लिए कहना बहुत अधिक नहीं है, जिसमें सीआरपीएफ द्वारा उनकी सुरक्षा के कारण और गांव के अन्य लोग, जो उच्च जाति के हैं, कथित शत्रुतापूर्ण व्यवहार / रवैये के कारण उनकी आवाजाही को अत्यधिक प्रतिबंधित किया जाता है।
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अदालत ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि पीड़ित परिवार के किसी भी पुरुष सदस्य के खिलाफ किए गए अत्याचार के परिणामस्वरूप अब तक कोई भी पुरुष सदस्य काम नहीं कर पा रहा है। संक्षेप में मामला ये निर्देश उस बेंच द्वारा जारी किए गए हैं जो सभ्य और सम्मानजनक अंतिम संस्कार / दाह संस्कार के अधिकार (Right To Decent And Dignified Last Rites/Cremation) की जांच करने के लिए हाथरस बलात्कार और श्मशान मामले में स्थापित एक स्वत : संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी।
अदालत ने एससी समुदाय की 19 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार का संज्ञान लिया था और उसके बाद 29/30 सितंबर 2020 की रात में उसका दाह संस्कार कर दिया गया जो उसके परिवार के सदस्यों की इच्छा के विरुद्ध प्रतीत होता था। कोर्ट ने नोट किया था कि इन घटनाओं ने एक सभ्य अंत्येष्टि के मौलिक अधिकार और इस संबंध में राज्य के अधिकारियों की भूमिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए थे। पीड़ित परिवार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली 1995 के नियम 12(4) के संदर्भ में अनुसूची अनुलग्नक-I की मद 46 के मद्देनजर और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 15ए के तहत अपने एक सदस्य यानी बड़े भाई के लिए रोजगार का दावा किया था और राज्य के मुखिया द्वारा 30 सितंबर 2020 को दिया गया आश्वासन उसी तारीख के एक दस्तावेज में दर्ज किया गया है। (फोटो विकिपीडिया से ली गई है)