UP News: नाबालिग बच्ची से रेप के मामले में अदालत ने मात्र 10 दिन में पूरी की सुनवाई, आरोपी को उम्र कैद, देखें कोर्ट की पूरी कार्यवाही, तारीख सहित
प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले की एक पोक्सो अदालत ने रेप के मामले में सुनवाई 10 दिन में पूरी करते हुए आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
मीडिया सूत्रों के मुताबिक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) पंकज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को आरोपी भूपेंद्र को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 20 हजार का जुर्माना भी ठोका है।
इस पूरे मामले की जांच कर रह जिले के पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने मीडिया को जानकारी दी कि 13 अगस्त को कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत नाबालिग लड़की से दुष्कर्म हुआ था। मामला सामने आते ही तुरंत पुलिस टीमें बनाई और छापामारी कर अरोपी भूपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। अंतिल ने बताया कि जिस दिन अपराध हुआ उसी दिन फोरेंसिक टीम को मौके पर तत्काल बुलाकर जांच कराई गई और सबूतों को निर्धारित समय सीमा के अंदर लैब द्वारा प्रमाणित किया गया था। फोरेंसिक जांच में बच्ची के साथ रेप की पुष्टि हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने 3 सितम्बर को आरोप पत्र दायर किया। इसके बाद देखें किस तरह 10 दिन में सुनवाई पूरी कर आरोपी को सजा सुनाई गई-
12 सितम्बर को कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू कर दी।
17 सितम्बर को अदालत में आरोपी भूपेंद्र को पेश किया गया।
21 सितम्बर को उसके खिलाफ आरोप तय हुआ।
22 सितम्बर दिन गुरुवार को फैसला सुना दिया गया।
खुद को बचाने के लिए आरोपी ने चली चाल, लेकिन रहा असफल
लोक अदालत देवेश चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि 17 सितम्बर को जब आरोपी अपने बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में पेश हुआ और उसने खुद के नाबालिग होने का दावा करते हुए अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए, जो कि जांच में फर्जी पाए गए।