फौजी गया नौकरी पर…पत्नी सिपाही प्रेमी के साथ फरार; पति काट रहा थाने के चक्कर- Video

Share News

Bulandshahr: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है. आरोप है कि एक फौजी की पत्नी, यूपी पुलिस के सिपाही के साथ उस वक्त फरार हो गई जब वह ड्यूटी पर गया था. फौजी ने महिला के साथ कुछ महीने पहले ही कोर्ट मैरिज की थी और इसी के बाद वह ड्यूटी पर चला गया था और उसके पीछे पत्नी ने ये कांड कर दिया.

फिलहाल अब फौजी पति ने यूपी पुलिस के एक सिपाही पर उसकी पत्नी को भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है. तो वहीं महिला सिपाही प्रेमी को बचाने के लिए वीडियो जारी कर दावा किया है कि वह अपनी मर्जी से गई है और अब लौटकर नहीं आएगी.

ये मामला CRPF के फौजी देवदर्शन से जुड़ा है तो वहीं यूपी पुलिस के सिपाही सनी यादव पर उन्होंने अपनी पत्नी को भगा ले जाने का आरोप लगाया है. बुलंदशहर में पुलिस कप्तान से देवदर्शन ने शिकायत की है. देवदर्शन ने बताया कि कुछ समय पहले ही उसने लव-मैरिज की थी और फिर वह डयूटी पर चला गया. इसके बाद सनी यादव उसके घर आया और उसकी पत्नी को प्रेमजाल में फंसाकर भगा ले गया.

तो वहीं पुलिस ने फौजी की पत्नी जान्ह्वी का बयान दर्ज किए है जिसमें उसने अपनी इच्छा से घर छोड़ने की बात कही है. इस पर पुलिस ने सिपाही सनी को आरोपों से क्लीन चिट दे दी है तो दूसरी ओर इस पूरे मामले में फौजी चिंतित है.

क्या कहा महिला ने?

दादरी निवासी जान्ह्वी ने इस पूरे मामले में एक वीडियो जारी कर दावा किया कि 14 मई 2026 को उसकी कोर्ट मैरिज जबरन कराई गई थी. इसी के साथ ही जान्हवी ने फौजी पति पर प्रताडऩा सहित कई और आरोप लगाए हैं. साथ ही जान्ह्वी ने अपनी मर्जी से घर छोड़ने की बात कही है और कहा है कि वह अब कभी भी वापस नहीं आएगी.

वायरल वीडियो में जान्ही ने ये भी आरोप लगाया है कि उसकी माँ ने देवदर्शन से पैसे लेकर उसकी मर्जी के खिलाफ शादी कराई. महिला ने ये भी आरोप लगाया कि देवदर्शन ने पहले खुद को चौहान बताया था जबकि पड़ोसियों ने उसके जाटव होने का खुलासा किया है. जान्ह्वी ने आरोप लगाया कि देवदर्शन उसे रात में शराब पीकर टॉर्चर करता है और उसे कई बार पीटा व गला भी दबाया. उसका मोबाइल फोन और लैपटॉप भी छीन लिया था देवदर्शन ने, जब वह घर आई थी. इसीलिए परेशान होकर घर छोड़ दिया और जम्मू भागकर आ गई. इस पूरे मामले में सनी यादव का कोई हाथ नहीं है. उसने जो भी किया है वह अपनी मर्जी से किया है.

जानिए क्या कहता है हिंदू मैरिज एक्ट?

हिंदू मैरिज एक्ट (Hindu Marriage Act) के मुताबिक जब तक पहली पत्नी या पति से तलाक न हो जाए या मृत्यु न हो जाए तब तक बिना कानूनी तलाक लिए दूसरी शादी करना पूरी तरह से गैर-कानूनी है. इस तरह की शादी को अमान्य माना जाता है. ये एक तरह का कानूनी अपराध है. भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 82 (जो कि पहले IPC की धारा 494 थी) की मानें तो यह एक संज्ञेय अपराध है और दोषी पाए जाने पर 7 साल की जेल की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है.

यही नही अगर तलाक की प्रक्रिया भी जारी है और अंतिम फैसला यानी तलाक की डिग्री नहीं मिली है, तब तक या इस बीच भी दूसरी शादी कर लेना अपराध है. ऐसे में आपसी सहमति से कानूनी रूप से जब तक तलाक नहीं हो जाता तब तक दूसरी शादी नहीं की जा सकती.

ये भी पढ़ें-सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन पर ढोल-नगाड़ों के बीच नाचे किन्नर…Video