LOK ADALAT: 13 अगस्त को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, बैंक वसूली वाद से लेकर चेक बाउंस के मामले सहित 11 तरह के वाद किए जाएंगे निस्तारित, आपसी सुलह वाले भी पहुंचें
लखनऊ। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ निहारिका जायसवाल ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेशानुसार माननीय जनपद न्यायाधीश /अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ राम मनोहर नारायण मिश्र के दिशा-निर्देशन में शनिवार, 13 अगस्त 2022 को सुबह 10:00 बजे से जनपद न्यायालय लखनऊ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
पारिवारिक न्यायालय एवं मोती महल स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण लखनऊ में भी लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। लोक अदालतों में समस्त प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाना प्रस्तावित है। वादकारीगण जिनके वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन हो, राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वाद निस्तारित कराकर लाभान्वित हो सकते हैं।
इन वादों को किया जाएगा निस्तारित
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इन वादों को किया जाएगा निस्तारित
मोबाईल फोन व केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण।
बैंक वसूली वाद।
किरायदारी वाद
ऐसे प्रकरण जिनमें पक्षकार पारस्परिक सद्भावना हेतु आपसी सुलह समझौते से निपटा ना चाहे।
आयकर बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्धित प्रकरण।
ऐसे प्रकरण जिनमें पक्षकार पारस्परिक सदभावना हेतु आपसी सुलह समझौते से निपटाना चाहें।
दीवानी वाद उत्तराधिकार वाद।
पारिवारिक वाद।
मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद ।
चेक बाउंस के मामले।
जनोपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्य कर से सम्बन्धित प्रकरण।