Bahraich Violence: बहराइच में बुलडोजर एक्शन से पहले लोग खुद ही हटा रहे हैं सामान-Video, क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी करेगी योगी सरकार?, जानें कितनो घरों पर चस्पा की गई नोटिस

October 19, 2024 by No Comments

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Bahraich Violence: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद पुलिस लगातार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो वहीं 5 आरोपितों के घर पर यूपी लोक निर्माण विभाग ने अवैध निर्माण का नोटिस लगा दिया है और अवैध निर्माण हटा लेने के लिए 3 दिन का समय दिया है. ये नोटिस 23 घरों को दिया गया है. मौके पर भारी पुलिस बल घटना के बाद से ही लगातार मौजूद है तो वहीं ताजा खबर सामने आ रही है कि लोग अवैध निर्माण से अपना सामान हटा रहे हैं.

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महराजगंज इलाके में दुर्गा पूजा के बाद विसर्जन के लिए जा रहे लोगों पर पथराव और गोलीबारी में राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद इलाके में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिंसा और हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. तो वहीं प्रशासन द्वारा अब इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की भी तैयारी पूरी कर ली गई है. तो वहीं मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर भी नोटिस चस्पा की गई है. PWD विभाग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है अगर मध्य सड़क से 60 फिट के दायरे में उनका घर है तो निर्माण की परमिशन कॉपी दिखाए अन्यथा अपना निर्माण स्वयं तोड़ें.

Bahraich Violence

फोटो-सोशल मीडिया

17 अक्टूबर को जारी हुआ है नोटिस

मालूम हो कि विभाग द्वारा 17 अक्टूबर को नोटिस जारी किया गया है लेकिन नोटिस चस्पा 18 अक्टूबर को की गई है. ऐसे में माना जा रहा है कि 19 या फिर 20 अक्टूबर को बुलडोजर एक्शन हो सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखी है रोक

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा रखी है. हाल ही में एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम जल्द ही इसको लेकर एसओपी जारी करेंगे, तब तक कोई भी राज्य बुलडोजर एक्शन नहीं ले सकता है. ऐसे में अगर योगी सरकार बहराइच में बुलडोजर एक्शन लेती है तो इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना माना जाएगा. हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही सभी सरकार को सख्त लहजे में कह चुकी है कि अगर बिना परमिशन बुलडोजर चलता है तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा.

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