कोर्ट अवमानना मामला: बाराबंकी के कोतवाल अमर सिंह और नायब तहसीलदार जेल जाते बचे, मिली राहत, 28 को सुनवाई
लखनऊ /बाराबंकी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के कोतवाल अमर सिंह फिलहाल जेल जाने से बच गए हैं। कोर्ट की अवमानना मामले में उनके साथ ही नायब तहसीलदार केशव प्रसाद को भी कोर्ट ने सजा सुनाई थी, लेकिन अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम द्वारा उपरोक्त मामले की अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय संख्या 13 के आदेश पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल मामले की सुनवाई के लिए 28 सितम्बर की तारीख तय की गई है।
बता दें कि इससे पहले कोर्ट नंबर 13 के मुंशिफ मजिस्ट्रेट खान जीशान मसूद ने स्टे के बावजूद कोर्ट की अवमानना करते हुए जमीन को कब्जा दिलाने के लिए सोमवार को कोतवाल अमर सिंह को तीन दिन की जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद जिलाधिकारी के हस्तक्षेप से स्टे आर्डर तुरंत प्राप्त हो गया। अब मामले की सुनवाई 28 सितम्बर को होगी। इसी के साथ पुलिस-प्रशासन ने राहत की सांस ली है। गौरतलब है कि नगर कोतवाली क्षेत्र में आने वाले आलापुर में स्थित जमीन से जुड़े एक मामले में स्टे होने के बावजूद कोतवाल पर आरोप लगा था कि उन्होंने जमीन पर कब्जा दिलवा दिया।
मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बाराबंकी में अदालत की अवमानना के चलते कोर्ट ने नायब तहसीलदार और कोतवाल को जेल भेजने का आदेश दे दिया था। दोनों पर एक जमीन के मामले में कार्यवाही की गई थी। दरअसल कोर्ट के स्टे के बावजूद पुलिस-प्रशासन ने विपक्षी पार्टी की तरफदारी करते हुए जमीन का निर्माण गिरा दिया था। इस पर पीड़ित पक्ष कोर्ट चला गया था, जहां अदालत की अवमानना की शिकायत के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला करते हुए नगर कोतवाल अमर सिंह को तीन दिन के लिए जेल की सजा सुनाई थी तो नायब तहसीलदार केशव प्रसाद को भी कोर्ट ने एक महीने के लिए जेल की सजा सुनाई थी, लेकिन देर शाम सूचना मिली कि दोनों को स्टे मिल गया है और अब सुनवाई 28 सितम्बर को होगी।
अन्य खबरें-