LUCKNOW:सावन मास और मोहर्रम को देखते हुए लखनऊ में प्रभावी धारा 144 को बढ़ाया गया 10 अगस्त तक, खुले में कुर्बानी पर रोक, आपत्तिजनक पोस्ट पर रखी जाएगी नजर, देखें कौन से सात कार्य किए गए प्रतिबंधित
लखनऊ। श्रावण (सावन) मास और मोहर्रम को देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी में प्रभावी धारा 144 को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। जेसीपी कानून एवं व्यवस्था पीयूष मोर्डिया ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दस अगस्त तक निषेघाज्ञा प्रभावी रहेगी। इसके साथ ही जेसीपी ने बकरीद को लेकर पीस कमेटियों के साथ बैठक भी की।

जेसीपी कानून एवं व्यवस्था पीयूष मोर्डिया
जेसीपी पीयूष मोर्डिया ने बताया कि धारा 144 के दौरान बिना अनुमति के लोग भीड़ बनाकर इकठ्ठा नहीं हो सकेंगे। शहर में किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन के लिए अनुमति लेनी होगी। बिना परमिशन प्रदर्शन पर कड़ी कार्रवाई का जाएगी। शहर में मोहर्रम अकीदत के साथ मनाया जाता है। इस दौरान श्रावण मास भी है, जिसमें शिव भक्त मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। इसे देखते हुए विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बकरीद को लेकर भी अतिरिक्त सर्तकता बरती जा रही है, ताकि कोई व्यवधान न हो सके।
कुर्बानी के लिए दिए गए ये निर्देश
जेसीपी ने कुर्बानी को लेकर निर्देश देते हुए कहा कि इस दौरान विशेष सर्तकता बरती जाए। बैठक में पीस कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहे, जिनसे अपील की गई है कि खुले में कुर्बानी न की जाए। इसके लिए लोगों को बताया जाए। साथ ही कुर्बानी के बाद बचने वाले अवशेष को इधर-उधर फेंकने पर रोक है। ऐसे में नियम का पालन करना सबके लिए आवश्यक है। विशेष तौर पर सोशल मीडिया सेल भी सक्रिय रहेगी। जो आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर निगाह रखेगी।
इस पर लगाया गया प्रतिबंध
बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक व्यक्ति जुलूस नहीं निकाल सकेंगे।
सरकारी दफ्तरों व विधानभवन के आस-पास एक किमी के दायरे में ड्रोन से शूटिंग प्रतिबंधित रहेगी।
सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठा होकर भीड़ नहीं जमा कर सकेंगे।
कुर्बानी करते हुए वीडियो या फोटो सोशल मीडिया में अपलोड करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
धार्मिक स्थलों की दीवारों पर किसी तरह का झण्डा या बैनर नहीं लगाया जाएगा।
खुले स्थान अथवा मकानों की छत पर ईंट, पत्थर, या ज्वलनशील पदार्थ जमा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
खुले स्थान में कुर्बानी करने पर रोक रहेगी। इस अपील का पालन करना होगा।