Kanpur News: 11 साल पुराने मामले में सपा विधायक अमिताभ बाजपेई को एक साल की कैद, जानें क्या था मामला
कानपुर। सपा के लिए कानपुर से बुरी खबर सामने आ रही है, उनके एक विधायक को एक साल कैद की सजा सुनाई गई है। मामला 11 साल पुराना बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के वाणिज्यकर के असिस्टेंट कमिश्नर से मारपीट और बलवा के मामले में आरोपी समाजवाजी पार्टी (सपा) विधायक अमिताभ बाजपेई (Amitabh Bajpai) को एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने दोषी करार देते हुए सुनवाई के बाद एक साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
मीडिया सूत्रों के मुताबिक अमिताभ की ओर से अधिवक्ता ने अपील के लिए समय मांगा है, जिस पर कोर्ट ने जुर्माना जमा करने और जमानतें दाखिल करने पर विधायक को अपील तक के लिए रिहा कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर दिनेश पाल ने अक्टूबर 2011 को बिठूर थाने में सपा विधायक अमिताभ बाजपेई व 40-50 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले पर 11 साल से मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। अमिताभ की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट में गवाहों के माध्यम से अभियोजन की कहानी को झूठा साबित करने की बहुत कोशिश की थी। एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने बताया की अभियोजन की ओर से पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने अमिताभ पर लगे आरोपों को सही पाया और उन्हें दोषी करार दिया है।
जानें क्या है मामला
जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, उसमें कहा गया था कि एक अक्टूबर को मंधना के पास जीटी रोड पर चेकिंग के दौरान एक पिकअप गाड़ी को रोककर कागज मांगे गए, तो चालक ने फोन कर अमिताभ बाजपेई को बुला लिया। अमिताभ ने साथियों संग टीम को घेर लिया और बिलों को फाड़कर जानमाल की धमकी दी और बलवा किया। इस आधार पर अमिताभ के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, गाली गलौज, मारपीट व बलवा आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद सिर्फ अमिताभ बाजपेई के खिलाफ ही चार्जशीट कोर्ट भेज दी थी। (फोटो-सोशल मीडिया)