असिसमेंट ईयर में दोबारा यानी अपडेटेड रिटर्न भरा जा सकेगा। इसके अलावा सरकार ने डोनेशन पर मिलने वाली छूट की राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है।
आयातित मोटरसाइकिलों की विभिन्न श्रेणियों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में पांच से 20 प्रतिशत तक की कटौती की गई है।