Budget 2025: बजट में मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत… इनकम टैक्स से लेकर टीडीएस पर मिली छूट; बुजुर्गों को भी राहत

February 1, 2025 by No Comments

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Budget 2025: शनिवार यानी एक फरवरी को यानी आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश किया। इस बार केंद्र सरकार ने बजट में मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत दी है. इनकम टैक्स से लेकर टीडीएस पर छूट दी है. इससे माना जा रहा है कि मध्यम वर्ग के परिवारों के हाथ में अब अधिक पैसा बच सकेगा.

तो इसी के साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “जुलाई 2024 के बजट में, विवरण दाखिल करने की नियत तिथि तक टीडीएस के भुगतान में देरी को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, मैं टीसीएस प्रावधानों से भी यही प्रस्ताव करती हूं.”

तो दूसरी ओर वित्त मंत्री सीतारमण ने 4 साल तक रिटर्न भरने की भी राहत दी है। असिसमेंट ईयर में दोबारा यानी अपडेटेड रिटर्न भरा जा सकेगा। इसके अलावा सरकार ने डोनेशन पर मिलने वाली छूट की राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है।

बता दें कि इस बजट में वित्त मंत्री ने नई इनकम टैक्स रिजीम के तहत आयकर छूट को बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया है। इस तरह से वेतन पाने वाले लोगों को मिलने वाली 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट को मिला दिया जाए तो अब 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

इस तरह से नई टैक्स रिजीम के तहत 0-4 लाख रुपये की आय पर टैक्स पूरी तरह से जीरो होगा तो दूसरी ओर 4-8 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत, 8-12 लाख रुपये की आय पर 10 प्रतिशत, 12-16 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत, 16-20 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत, 20-24 लाख रुपये की आय पर 25 प्रतिशत और 24 लाख से अधिक की आय पर टैक्स की दर 30 प्रतिशत होगी।

अगर इनकम टैक्स में हुई कटौती को देखा जाए तो 12 लाख रुपये की आय पर 80,000 रुपये, 18 लाख रुपये की आय पर 70,000 रुपये, 20 लाख रुपये की आय पर 90,000 रुपये और 24 लाख रुपये की आय पर 1,10,000 रुपये की बचत होगी।

इसी के साथ ही इस बजट में सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को भी तोहफा दिया है. यानी अब 60 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा को बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिया गया है, जो कि पहले 50,000 रुपये थी।

इसके अलावा आज जारी बजट में प्रॉपर्टी को लेकर जो घोषणा की गई है उसमे भी मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। यानी अब 2 प्रॉपर्टी होने पर करदाताओं को किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले यह छूट केवल एक प्रॉपर्टी पर ही सीमित थी।

वित्त मंत्री द्वारा बजट में घोषणा की गई है कि टीडीएस की दरों और सीमाओं की संख्या कम करके उसे युक्तिसंगत बनाया जाएगा। किराए पर टीडीएस की वार्षिक सीमा को 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिया गया है।

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