UP Basic Shiksha: खंड शिक्षाधिकारी सुषमा सेंगर पर लगाया गया 25 हजार का अर्थदंड, जानें क्या है पूरा मामला, पढ़ें पूरा RTI लेटर
उन्नाव। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की असोहा की तत्कालीन खंड शिक्षाधिकारी (बीईओ) सुषमा सेंगर पर 25000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। वर्तमान में सुषमा बीईओ बंकी के पद पर तैनात हैं। बीईओ असोहा,जनपद उन्नाव में तैनाती के दौरान सुषमा सेंगर से उन्नाव निवासी अरशद अली के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत सूचनाएं मांगी थी। सूचनाएं समय से मुहैया न कराने पर तत्कालीन बीईओ असोहा, उन्नाव सुषमा सेंगर पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगा है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त हर्ष वर्धन शाही ने दिनाँक 04 जुलाई 2022 को की है।
बता दें कि अरशद अली द्वारा जन सूचना अधिकारी, कार्यालय बीईओ असोहा, उन्नाव से मार्च 2021 में सूचनाएं मांगी गई थी। उस समय बीईओ असोहा के पद पर सुषमा सेंगर तैनात थी उनके द्वारा समय से सूचनाएं नही दी गई, समय से सूचनाएं न मिलने पर अरशद अली ने राज्य सूचना आयोग में शिकायत की। आयोग द्वारा उक्त प्रकरण में तत्कालीन BEO असोहा सुषमा सेंगर (वर्तमान बीईओ बंकी) को 04 जुलाई 2022 को स्वयं उपस्थित होकर स्पस्टीकरण देने के आदेश जारी किए गए।
BEO सुषमा सेंगर आयोग के समक्ष स्वयं उपस्थित हुई ,मगर मांगी गई सूचनाएं समय से न दे पाने का कोई स्पस्टीकरण नही दे पाई। जिसे राज्य सूचना आयुक्त ने गंभीरता से लिया और आयोग ने 25000 रुपये का अर्थदंड आरोपित करते हुये उक्त धनराशि बीईओ सुषमा सेंगर के वेतन से वसूलने के आदेश जारी किए गए हैं। मालूम हो कि कि हाल ही में बीएसए (जिला बेसिक शिक्षाधिकारी) कानपुर नगर एवम बीईओ हसनगंज पर भी अरशद अली की शिकायत पर 25000-25000 का अर्थदण्ड आयोग द्वारा लगाया जा चुका है।
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