Lucknow: फर्जी पासपोर्ट मामले में माफिया डॉन अबू सलेम और परवेज आलम को 29 साल बाद मिली सजा, लखनऊ CBI कोर्ट ने 3-3 साल की सुनाई कैद

September 27, 2022 by No Comments

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लखनऊ। फर्जी पासपोर्ट मामले में माफिया डॉन अबू सलेम और परवेज आलम को 29 साल बाद लखनऊ CBI कोर्ट ने 3-3 साल की सुनाई कैद की सजा। 1993 में दर्ज किए गए मुकदमे के बाद 29 साल बाद अबू सलेम के खिलाफ फैसला तय हो पाया है। कोर्ट ने 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। पूरी सुनवाई के दौरान अबू सलेम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई की तजीला जेल से जुड़ा था।

खुद को बताया था निर्दोष
मीडिया सूत्रों के मुताबिक इससे पहले अबू सलेम को पुलिस ने सीबीआई स्पेशल जज समृद्धि मिश्रा की कोर्ट में पेश किया था, जिसमें फर्जी नाम, पते से पासपोर्ट बनवाने के मामले में अबू सलेम के बयान दर्ज हुए थे। इस दौरान बयान में अबू सलेम ने खुद को निर्दोष बताया था।

5 जून 2009 को तय हुआ था आरोप
मीडिया सूत्रों के मुताबिक मामले की विवेचना सीबीआई को दी गई थी, जिसमें आरोपी अबू सलेम पर धारा- 471 और पासपोर्ट एक्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। कोर्ट ने 5 जून 2009 को अबू सलेम पर आरोप तय कर दिया था, इसी के बाद अभियोजन पक्ष ने अपने गवाहों की गवाही दर्ज कराई, अभियोजन की गवाही खत्म होने के बाद आज आरोपी अबू सलेम का बयान दर्ज किया गया। पुर्तगाल से प्रत्यर्पण संधि के तहत अबू सलेम की गिरफ्तारी कर भारत लाया गया था।

अबू सलेम है आजमगढ़ का
मीडिया सूत्रों के मुताबिक अबू सलेम आजमगढ़ के सरायमीर गांव का रहने वाला है। अबू सलेम के पिता वकील थे। सलेम के पिता की मौत उसके बचपन में ही सड़क दुर्घटना में हो गई थी। इसके बाद वह मेकैनिक का काम करने लगा। इस बीच इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद अबु सलेम ने घर छोड़ दिया था, उसके बाद कभी लौट कर नहीं आया। इसी के बाद अबू सलेम ने मुंबई में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। (फोटो सोशल मीडिया)