UP News: अगर हुआ है दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह, तो जल्दी करें आवेदन, देखें कितनी मिलेगी प्रोत्साहन धनराशि, इस वेबसाइट पर करें आवेदन
लखनऊ। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी लखनऊ कमलेश कुमार वर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशन में दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर दिये जाने वाले अनुदान के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अर्न्तगत युवक के दिव्यांग होने पर रू0 15000 एवं युवती के दिव्यांग होने पर रू0 20,000 एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा 08 अगस्त 2017 में दिये गये निर्देशों के क्रम में पति-पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर रू0 35000 की धनराशि दिये जाने का प्राविधान है।
कमलेश कुमार वर्मा ने आगे बताया कि इस योजनान्तर्गत विवाह के समय युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो एवं युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, दोनो में कोई आयकर दाता न हो ऐसे दिव्यांग दम्पति आवेदन कर सकते हैं। ऐसे दिव्यांगजन जिनका विवाह चालू वित्तीय वर्ष एवं विगत वित्तीय वर्ष में सम्पादित हुआ है। वे शासन द्वारा संचालित जन सहज केन्द्र/लोकवाणीकेन्द्रों के माध्यम से विभागीय पोर्टल http://divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाईन कराने के लिए जाचोंपरान्त हार्डकापी एक सप्ताह के अन्दर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी लखनऊ ने बताया कि दम्पति का संयुक्त फोटो, दम्पत्ति का आय प्रमाण-पत्र (आयकर दाता न हो), विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, दम्पत्ति का मूल निवास प्रमाण पत्र, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता, दम्पत्ति का संयुक्त खाता (राष्ट्रीकृत बैंक) प्रमाण पत्र- 40 प्रतिशत या उससे अधिक, विवाह गतवर्ष या वित्तीय वर्ष में हुआ हो, विवाह के समय युवती की उम्र 18 वर्ष एवं युवक की उम्र 21 वर्ष तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, दम्पत्ति का आधार कार्ड।