Samay Raina: कोर्ट को किया गुमराह…सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना को लगाई फटकार; 3 लाख का जुर्माना भी लगाया
Samay Raina: कॉमेडियन समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. इनका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. आज यानी मंगलवार को केस में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पहले तो उनको पिछले आदेश का पालन न करने पर जमकर फटकार लगाई है इसी के साथ ही दोनों पर 3-3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. साथ ही कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर यह रकम जमा नहीं की गई, तो कठोर कार्रवाई की जाएगी.
फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को फटकार लगाते हुए कहा कि ‘ये लोग खुद को ‘यूथ आइकॉन’ कहते हैं लेकिन मुझे नहीं पता कि ये लोग किस तरह का यूथ आइकॉन है. कोर्ट ने आगे कहा कि यह सोचकर ही मुझे घबराहट होती है. शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि लगता है कि कोर्ट को समय रैना ने गुमराह किया है और हमारे आदेशों का खुलेआम उल्लंघन भी किया है. इसी के साथ कोर्ट ने कहा कि रैनी पहले दिए गए निर्देशों का पालन नहीं कर सके.
तो वहीं कोर्ट ने सीनियर वकील अपराजिता सिंह ने कहा कि समय रैना शो तो कर रहे हैं लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्होंने एसएमए फाउंडेशन या पीड़ित लोगों से संपर्क नहीं किया.
कोर्ट ने कही ये भी बात
कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि ‘आप सार्वजनिक जीवन में दूसरों का जितना सम्मान करते हैं, उतना ही सम्मान वापस पाते हैं. आपको हम छूट देते रहे हैं कि हमने सोचा था कि आप सम्मानित परिवारों से आते हैं लेकिन आपके लिए लोगों को नीचा दिखाना फैशन बन गया है.
कॉमेडियन के वकील ने कही ये बात
कॉमेडियन के वकील ने कोर्ट के सामने कहा कि एसएमए फाउंडेशन से संपर्क नहीं करना ये घमंड के कारण से नहीं हुआ है. हम कोर्ट के अधिकारियों के रूप में क्लाइंट्स को समझाने का प्रयास करेंगे.
जानें क्या था मामला?
मालूम हो कि गत वर्ष अगस्त मास में सुप्रीम कोर्ट ने ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ को होस्ट करने वाले समय रैना और उनके साथी कॉमेडियनों को विकलांगता और दुर्लभ आनुवंशिक विकारों वाले लोगों का मजाक उड़ाने के लिए बिना शर्त माफी मांगने का आदेश दिया था. कोर्ट ने तब कहा था कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत ऐसी हरकतों के लिए सजा हो सकती है. अपने पॉडकास्ट आदि पर जाकर माफी मांग लें और इसके बाद हमें बताएं कि आप कितना जुर्माना या हर्जाना भरने के लिए तैयार हैं?