समाज में अश्लीलता घोलने वाले रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना पर इन 7 धाराओं में दर्ज हुआ केस…जानें कितनी हो सकती है जेल की सजा?

February 13, 2025 by No Comments

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India’s Got Latent Controversy: यूट्यूब के जरिए युवाओं में अश्लीलता घोलने का काम करने वाले कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट (India’s Got Latent) को लेकर विवाद दिन पर दिन बढ़ता जा रहाहै. इस मामले में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया पर भी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. एक शो में रणवीर इलाहाबादिया ने माता-पिता के बेडरूम तक की बात को लेकर एक सवाल पूछ लिया था. इसी के बाद से इस शो के खिलाफ पूरा देश उतर आया.

तो वहीं रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना के खिलाफ कुल सात धाराओं में FIR दर्ज हुई है. इस तरह से दोनों को कई साल तक की सजा हो सकती है. महाराष्ट्र सायबर पुलिस ने रैना, बलराज घाई और अन्य 30 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. इन सभी के ऊपर IT की धारा 67 और इस मामले से संबंधित BNS की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना पर बीएनएस 2023 की धारा 79 के तहत मामला दर्ज किया गया है. बता दें कि इस धारा में किसी महिला का अपमान करने के लिए किसी शब्द को प्रयोग किया गया हो, इशारा किया गया हो या कुछ काम किया हो तो 3 साल तक की जेल और जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है.

इन दोनों पर दूसरी धारा बीएनएस 95 लगाई गई है. इस धारा के तहत यौन शोषण के लिए किसी नाबालिग को काम पर रखना, उसका इस्तेमाल करना या फिर उसको इसमें जोड़ने या शामिल करने पर 3 साल की जेल और जुर्माना लगाने का प्रावधान है.

इसके बाद तीसरी धारा 294 भी लगाई गई है. इस धारा में अश्लील सामाग्री बेचने पर 2 से लेकर 5 साल तक की जेल और 5 से 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है.

दोनों पर बीएनएस की धारा 296 भी लगाई गई है. इसके तहत किसी भी पब्लिक प्लेस पर अश्लील हरकत करने या गाना गाने पर 3 महीने की जेल या फिर 1 हजार जुर्माना लगाया जाता है.

साथ ही दोनों पर IT एक्ट की धारा 67 लगाई गई है. इसके तहत इलेक्टॉनिक रुप में किसी प्रकार अश्लील कंटेंट दिखाया जाता है तो 3 साल से 5 साल तक जेल और 5 से 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है.

दोनों पर सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952 की धारा 4 भी लगाई गई है. ये धारा फिल्मों से जुड़ी है. इसमें धारा 7 अधिनियम का अगर कोई उल्लंघन करता है तो 3 साल की जेल या 1 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है.

दोनों पर महिलाओं का अशिष्ट चित्रण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 लगाई गई है. इसके तहत महिलाओं के करेक्टर को अश्लील दिखाने से संबंधित है, वहीं इसकी धारा 6 के तहत 2 साल की जेल और 2 लाख रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है.

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