Kanpur Accident: अब ट्रैक्टर ट्राली सहित डाला और डम्पर पर नहीं बिठा सकेंगें सवारी, ऐसा करने पर भरना होगा 10 हजार का जुर्माना, कानपुर हादसे के बाद प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला, पढ़ें पूरा आर्डर, वीडियो

October 2, 2022 by No Comments

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लखनऊ। अब उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर ट्राली सहित डाला और डम्पर में सवारी बिठाकर नहीं चल सकेंगे। इसके लिए योगी सरकार ने आदेश जारी कर लोगों को इन वाहनों पर न बैठने की अपील की है। साथ ही एक सप्ताह का अभियान चलाकर सभी जिला प्रशासन से इस सम्बंध में लोगों को जागरूक करने के निर्देश भी दिए हैं।

बता दें कि एक अक्टूबर को उत्तर प्रदेश का कानपुर जिले में ट्रैक्टर-ट्राली पलटने से एक बड़ा हादसा हो गया था। घटना कोरथा गांव के लोगों के साथ घटित हुई है, जो कि फतेहपुर स्थित चंद्रिका देवी मंदिर गए थे। ट्रैक्टर में करीब 40 लोग सवार थे। लौटते वक्त साढ़ और गम्भीरपुर गांव के बीच ट्राली सड़क किनारे तालाब में पलट गई थी, जिसमें 26 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ट्राली अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी थी।

मरने वालों की संख्या में सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाएं थीं। सभी चंद्रिका देवी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे। घायल महिलाओं ने बताया कि मंदिर से लौटने के बाद ठेके पर चालक सहित सभी पुरुषों ने शराब पी थी। इसी के बाद से चालक लहरा के ट्रैक्टर चला रहा था। कई बार उसे मना किया गया, लेकिन वह नहीं माना और अंत में एक तालाब में ट्राली पलट गई और दर्जनों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा।

फिलहाल इस पूरी घटना पर प्रधानमंत्री सहित मुख्यमंत्री ने भी गहरा शोक जताया था। वहीं 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के निर्देश पर अपर पुलिस महानिदेशक, निदेशक, यातायात एवं सड़क सुरक्षा उत्तर प्रदेश, अनुपम कुलश्रेष्ठ, ने लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, कानपुर और वाराणसी जिले के सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है कि 2 से 10 अक्टूबर के बीच अभियान चलाकर खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में, लोगों को ट्रैक्टर ट्राली, डाला और डम्पर आदि को सवारियों के लिए इस्तेमाल न करने के लिए जागरूक करें।

देखें हादसे का वीडियो