PORNOGRAPHIC CASE: शिल्पा के पति राज कुंद्रा को गिरफ्तारी से मिली 25 अगस्त तक अंतरिम राहत
मुंबई। पोर्न मामले में घिरे राज कुंद्रा ने उस वक्त राहत की सांस ली जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुम्बई पुलिस द्वारा 2020 में दर्ज एक पोर्न फिल्म रैकेट मामले में उनको गिरफ्तारी से 25 अगस्त तक अंतरिम सुरक्षा प्रदान कर दी। मामले की सुनवाई के समय उनके वकील प्रशांत पाटिल ने तर्क दिया कि मामले के दूसरे आरोपी पहले से ही जमानत पर बाहर चल रहे हैं और कुंद्रा के खिलाफ अपराधों में सात साल से कम की सजा है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती।
दूसरी ओर याचिका का विरोध करते हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक प्राजक्ता शिंदे ने कहा कि आरोपी (राज कुंद्रा) की भूमिका उसके अन्य साथियों के आरोपितों से अलग है। इस तरह से उन्होंने मामले पर किसी भी तरह का फैसला करने से पहले कुछ और समय मांगा। इस पर समय देते हुए न्यायमूर्ति एसके शिंदे ने 25 अगस्त तक कुंद्रा की गिरफ्तारी को रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश की अनुमति दे दी। इसके बाद अगली सुनवाई निर्धारित की गई।
गौरतलब है कि इससे पहले अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने कथित पोर्न रैकेट मामले में मुंबई पुलिस और साइबर क्राइम सेल द्वारा दर्ज प्राथमिकी में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए कहा था कि उनको झूठे केस में फंसाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल उनके बयान के अनुसार मामले पर उन्होंने ये भी तर्क दिया था कि उन्हें हॉटशॉट ऐप के खिलाफ जोड़ने का कोई सबूत नहीं है और उन्हें ‘बलि का बकरा’बनाया जा रहा है।
जबकि 19 जुलाई की देर रात अपराध शाखा ने 2021 में दर्ज की गई इसी तरह की शिकायत में कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद गत सप्ताह निचली अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस पर उन्हें एक सप्ताह के लिए गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम राहत मिल गई।