राहत भरी खबर…. मकान मरम्मत के लिए सरकार दे रही है इतनी धनराशि; बस जरूरी होंगे ये दस्तावेज
Delhi-NCR: हरियाणा से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है. यहां के गुरुग्राम जिले में बीपीएल धारकों को अब मकान मरम्मत के लिए 80 रुपये हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. इसको लेकर डीसी अजय कुमार ने मीडिया को बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की डॉ. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना में बड़े और अहम बदलाव किए गए हैं.
हालांकि पहले यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों के लिए ही था लेकिन अब सभी पात्र बीपीएल परिवार इस योजना के अंतर्गत आएंगे. उन्होंने बताया कि सहायता राशि को भी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 80 हजार रुपए कर दी गई है.
ये हैं शर्तें
मकान का निर्माण हुए कम से कम 10 वर्ष या उससे अधिक समय हो चुका हो और जो मरम्मत योग्य स्थिति में हो.
आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी हो.
बीपीएल सूची में उसका नाम दर्ज होना अनिवार्य है.
एससी या बीसी जाति प्रमाण पत्र (जहां लागू हो), परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, बिजली-पानी बिल जैसे दस्तावेज अनिवार्य हैं.
इस तरह करें आवेदन
इच्छुक आवेदक haryanascbc.gov.in से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसे भर कर. सरपंच या पार्षद से सत्यापित करवाएं. सत्यापन के बाद सभी दस्तावेज संलग्न कर नजदीकी सीएससी सेंटर से ऑनलाइन आवेदन करें. इसके उपरांत फॉर्म को अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवाना होगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि गलत जानकारी भरने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है.
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