छात्रा से गैंगरेप और हत्या के मामले में कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला…आरोपी को फांसी और दो सहयोगियों को 7-7 साल की सजा-Video
Fatehpur Rape Case: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की अदालत का ऐतिहासिक फैसला सामने आया है. कोर्ट ने 19 वर्षीय छात्रा से गैंगरेप और निर्मम हत्या के सनसनीखेज मामले में मुख्य आरोपी अजय उर्फ शीलू को फांसी की सजा सुनाने के साथ ही उसके दो सहयोगियों अवनीश सोनकर और माया देवी को सात-सात साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है.
इस मामले में अधिवक्ता महेंद्र सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने पूरी घटना की जानकारी देते हुए कोर्ट के फैसले के बारे में भी जानकारी दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये जघन्य अपराध 30 मई 2022 को जिले के खैराबाद जंगल में आरोपियों द्वारा अंजाम दिया गया था. इस घटना के बाद पूरा गांव दहल गया था और लोग अपनी बहन-बेटियों की चिंता करने लगे थे तो वहीं इस मामले में आरोपी को फांसी की सजा देकर कोर्ट ने ये साफ संदेश दिया है कि अगर बहन-बेटियों की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा.
कोचिंग जाने के दौरान हुई थी घटना
अधिवक्ता महेंद्र सिंह ने बताया कि छात्रा अपने गांव से शहर में कोचिंग करने पढ़ने के लिए गई थी और फिर कोचिंग के बाद आरोपी अजय उर्फ शीलू और उसके दो साथियों ने उसे खैराबाद के जंगल में फुसलाकर ले गए और गैंगरेप की घटना को अंजाम देने के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। अधिवक्ता ने आगे जानकारी दी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर मुख्य आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है तो वहीं उसके दो साथियों को सात-सात साल की कठोर सजा सुनाई है. इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार की बड़ी जीत है और उनको न्याय मिलने की दिशा में बड़ा कदम है.
फतेहपुर: 19 वर्षीय छात्रा से गैंगरेप और हत्या के आरोपी को फांसी, दो सहयोगियों को 7-7 साल की सजा – अदालत ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की अदालत ने 19 वर्षीय छात्रा से गैंगरेप और निर्मम हत्या के सनसनीखेज मामले में मुख्य आरोपी अजय उर्फ शीलू को फांसी की सजा… pic.twitter.com/OT5noZ0jXw
— UttarPradesh.ORG News (@WeUttarPradesh) May 21, 2025
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