LPG Price Hike: एक अप्रैल लगते ही महंगाई की दोगुनी मार… 218 रुपये महंगा हुआ गैस सिलेंडर; टोल समेत बदले कई नियम

April 1, 2026 by No Comments

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India April 1st Rules Changed and LPG Price Hike: एक अप्रैल लगते ही देश में कई चीजों के रेट में बढ़ोतरी हुई है तो कई नियम बदल गए हैं. इसी क्रम में सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर यानी 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के रेट 218 रुपये तक बढ़ा दिए हैं. दिल्ली में अब ये सिलेंडर 194, चेन्नई में 203, मुंबई में 196 और कोलकाता में 218 रुपये महंगा मिलेगा. फिलहाल घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट में अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है. वैसे सिलेंडर के बढ़े दामों की वजह ईरान युद्ध माना जा रहा है.

फिलहाल रेट बढ़ने के बाद दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 2078.50 रुपये का हो गया है. जो कि पहले ₹1,884.50 का था तो वहीं कोलकाता में 2208 रुपये, मुंबई में 2031 रुपये और चेन्नई में 2246.50 रुपये का हो गया है. पटना में भी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े हैं और आज से 2365 रुपये तो जयपुर में 2031 रुपये हो गया है. इस बढ़ोतरी से हर आम आदमी की जेब पर भारी असर पड़ेगा. होटलों, रेस्टोरेंट, ढाबों आदि में खाना महंगा हो जाएगा.

आज से नया वित्त वर्ष शुरू होते ही बदल गए कई नियम

नया फाइनेंशियल ईयर एक अप्रैल यानी आज से शुरू हो रहा है जो कि आम जनता के बजट पर सीधा असर डालने जा रहा है. टैक्स फाइलिंग से लेकर क्रेडिट कार्ड के बिल और रेलवे टिकट कैंसिल करने तक के नियम में बहुत कुछ बदल दिया गया है. इस बार सबसे बड़ा बदलाव टैक्स सिस्टम में हुआ है.

नया आयकर अधिनियम 2025 लागू

बता दें कि आज से छह दशक पुराने ‘आयकर अधिनियम 1961’ को हटा दिया गया है और अब ‘आयकर अधिनियम 2025’ लागू हो गया है. इस तरह से अब ‘फाइनेंशियल ईयर’ (FY) और ‘एसेसमेंट ईयर’ (AY) का भ्रम भी समाप्त हो जाएगा. यानी जिस साल आप कमाएंगे, वही आपका ‘टैक्‍स ईयर’ कहा जाएगा. तो वहीं अब अगर मकान किराए पर छूट पानी हो तो अब मकान मालिक का पैन और पेमेंट का सबूत देना जरूरी होगा. तो दूसरी ओर राहत की खबर ये है कि पुणे और अहमदाबाद को भी मेट्रो शहरों में शामिल कर लिया गया है. इस तरह से यहां अब 50% HRA की छूट मिलेगी.

शेयर बाजार: F&O ट्रेडिंग भी हो गई महंगी

नए वित्त वर्ष से फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) को बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है जिससे अब एफएंडओ ट्रेडिंग महंगी हो जाएगी. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) पर टैक्स छूट अब सिर्फ उन लोगों को ही मिलेगी जिन्होंने इसे सीधे सरकार (ओरिजिनल इश्यू) से खरीदा है. तो वहीं बाजार से इसे जो खरीदेगा उसे कैपिटल गेन टैक्स देना होगा.

फॉस्‍टैग पास हुआ महंगा, टोल पर नहीं चलेगा कैश

अब आज से टोल प्‍लाजा पर कैश नहीं दे सकेंगे यानी कैश अब नहीं चलेगा. यानी टोल का भुगतान अब केवल फास्‍टैग या यूपीआई से ही हो सकेगा. तो वहीं फास्‍टेग एनुअल पास भी आज से 3000 रुपये से बढ़ाकर  ₹3,075 कर दिया गया है.

सख्त हुए रेलवे टिकट कैंसिलेशन के नियम

अब कहीं भी आने-जाने की प्लानिंग करने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा. क्योंकि अगर आप ऐन वक्त पर टिकट कैंसिल कराते हैं, तो रिफंड को पूरी तरह से भूल जाइए. ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक ही रिफंड की संभावना होगी. जबकि पहले यह समय सीमा 4 घंटे थी लेकिन अब रेलवे नए नियम के तहत 8 घंटे से कम समय रहने पर टिकट कैंसिल करने पर कोई पैसा वापस नहीं करेगा.

नया लेबर कोड लागू

आज से नए लेबर कोड भी देश में लागू हो गए हैं जो कि आपकी सैलरी स्लिप का पूरा गणित बदल देगा. नए नियमों के तहत अब आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता कुल वेतन का 50% होना अनिवार्य है. जिससे आपके PF (भविष्य निधि) और ग्रेच्युटी में अधिक पैसा कटेगा. आपकी भविष्य की बचत तो बढ़ेगी, लेकिन हर महीने हाथ में आने वाली (Take-home) सैलरी पहले से कम हो सकती है.

अब बन सकेंगे चार नॉमिनी

अब आज से ग्राहक अपने बैंक अकाउंट और लॉकर में अधिक से अधिक चार नॉमिनी को जोड़ सकेंगे. तो वहीं ज्वेलरी कारोबारियों के लिए गोल्ड मेटल लोन की भुगतान अवधि को 180 दिन से बढ़ाकर 270 दिन तक के लिए कर दी गई है.

अब केवल आधार से नहीं बनेगा पैन कार्ड

आप सभी जानते हैं कि अब तक तो आधार कार्ड की मदद से आसानी से PAN बन जाता था, लेकिन अब ये सुविधा खत्म कर दी गई है.  PAN के लिए अब विशेष फॉर्म (93-96) भरना होगा. इस तरह से अब आधार को जन्‍म का प्रमाण नहीं माना जाएगा. ₹10 लाख से ज्यादा कैश जमा करने, ₹20 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी या ₹5 लाख से महंगी गाड़ी खरीदने पर PAN कार्ड देना अब अनिवार्य कर दिया गया है.

बड़े लेन-देन पर रहेगी टैक्स विभाग की नजर

अब सरकार आपके खर्चों पर सीधी नजर रखेगी. अगर आप साल भर में ₹10 लाख से अधिक का क्रेडिट कार्ड बिल भरते हैं, तो इसकी सीधी रिपोर्ट इनकम टैक्स विभाग को भेजी जाएगी.

अब हर हफ्ते अपडेट होगा क्रेडिट स्‍कोर

अब आपको अपना क्रेडिट स्कोर अपडेट होने के लिए महीने भर तक वेट नहीं करना होगा. वर्तमान में सिबिल (CIBIL) स्कोर महीने में एक बार अपडेट होता है लेकिन नए वित्त वर्ष यानी से इस प्रक्रिया को हर 7 दिन में पूरा किया जाएगा. महीने की 7, 14, 21 और 28 तारीख को आपके क्रेडिट प्रोफाइल डेटा अपडेट होगा.

लोन प्रीपेमेंट और फोरक्लोजर चार्ज से मिली मुक्ति

तो वहीं नए वित्त वर्ष में लोन को समय से पहले चुकाने वालों के लिए भी राहत भरी खबर है कि नए प्रावधानों के तहत अब फ्लोटिंग रेट पर लिए गए पर्सनल लोन, कार लोन,होम लोन और एजुकेशन लोन पर किसी भी तरह का प्रीपेमेंट या फोरक्लोज़र चार्ज को वसूला नहीं जाएगा.

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