NEET UG 2024: क्या फिर से होगी नीट परीक्षा? जानें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने-Video
NEET UG 2024: नीट परीक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां एक ओर अभ्यर्थी नीट का पेपर लीक होने का दावा करते हुए फिर से परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं. तो वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि नीट का पेपर दोबारा होगा या नहीं, इसके लिए ये देखना होगा कि क्या पेपर लीक सिस्टमैटिक तरीके से हुआ है?
उन्होंने आगे कहा कि, क्या लीक से पूरी परीक्षा प्रक्रिया की पवित्रता प्रभावित हुई है या फिर फ्रॉड का फायदा उठाने वालों को अलग किया जा सकता है. अगर परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, तो दोबारा से परीक्षा ज़रूरी है. लेकिन अगर फ़ायदा उठाने वाले छात्रों की पहचान हो जाये तो दोबारा परीक्षा की जरूरत नहीं होगी.
NEET मामले में याचिकाकर्ता के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता धीरज कुमार सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि “कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस बात को माना कि पेपर लीक हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगर पेपर लीक हुआ है तो यह देखना है उसका प्रभाव कहां तक हुआ है… कोर्ट जानना चाहता है कि अब तक इस मामले में क्या जांच हुई है, कब पेपर लीक हुआ है, वह कितने बड़े पैमाने पर फैला है, यह सब जानने के बाद ही कोर्ट कोई निर्णय लेगी
तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने NTA, केंद्र और CBI को बुधवार, 10 जुलाई को शाम 5 बजे हलफनामा दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 11 जुलाई के लिए टाल दी है।
इस तरह पेपर लीक होने का लगा है आरोप
कोर्ट ने कहा कि नीट परीक्षा लाखों स्टूडेंट्स का मामला है. इसमें कुछ रेड फ्लैग्स हैं. सुप्रीम कोर्ट ने उदाहरण देते हुए बताया कि जैसे- 67 कैंडिडेट्स का 720/720 हासिल करना. दूसरा- सेंटर बदलना. हमें भूसे में से दाने अलग करने होंगे ताकि सिर्फ उन्हीं जगहों पर री-एग्जाम लिया जाए जहां गड़बड़ी हुई. इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर पेपर लीक टेलीग्राम/ व्हॉट्सएप/ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता है, तो ये जंगल की आग की तरह फैलता है, जबकि अगर ये 5 मई की सुबह हुआ होगा, तो सीमित दायरे में ही फैला होगा.
फिलहाल इस पूरे मामले में लाखों अभ्यर्थियों का करियर दांव पर लगा हुआ है. जहां अभ्यर्थियों का एक वर्ग फिर से पेपर कराने की मांग कर रहा है तो वहीं परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी कह रहे हैं कि परीक्षा फिर से न कराई जाए. हालांकि 6 जुलाई से शुरू होने वाली काउंसलिंग को भी एनटीए ने रोक दिया है.