“उनके शब्द बहन-बेटियों, माता-पिता…” You Tube पर अश्लीलता परोसने वाले Ranveer Allahbadia को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर लताड़ा; पुलिस ने जारी किया तीसरा समन
Ranveer Allahbadia Controversy: समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ (India’s Got Latent) जो कि यूट्यूब चैनल पर प्रसारित हो रहा था, के जरिए यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया द्वारा माता-पिता के बेडरूम को लेकर कही गई अभद्र बात पर सुप्रीम कोर्ट ने भी यूट्यूबर को लताड़ा है।
रणवीर इलाहाबादिया की टिप्पणी से नाराज न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कड़ी आलोचना करते हुए कई सवाल करते हुए कुछ निर्देश भी दिए हैं इसी के साथ यहां तक कह दिया है कि आपके दिमाग में गंदगी थी. हालांकि कोर्ट से रणवीर इलाहाबादिया को कुछ राहत भी मिली है।
कोर्ट ने ये दी है राहत
कोर्ट ने मुंबई और गुवाहाटी में दर्ज एफआईआर में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए कहा है. इसी के साथ ही कोर्ट ने आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ अब कोई भी नई एफआईआर नहीं होगी तो वहीं अगर नई एफआईआर होती है तो रणवीर को अरेस्ट नहीं किया जाएगा.
तुरंत पहुंचें पुलिस स्टेशन
तो दूसरी ओर मुंबई की खार पुलिस ने रणवीर को तीसरी बार समन भेजकर तुरंत बयान दर्ज कराने के लिए कहा है. बता दें कि पहले भी पुलिस दो बार समन भेज चुकी है लेकिन रणवीर पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचे. तो दूसरी ओर दिन पर दिन इस शो के कर्ताधर्ता समय रैना की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. इस विवाद के गहराने पर उन्होंने खुद ही इस शो के सभी एपीसोड को डिलीट कर दिया है और जांच में सहयोग की बात कही थी. फिलहाल रणवीर इस पूरे मामले पर माफी मांग चुके हैं.
कोर्ट ने रणवीर के वकील को भी नहीं छोड़ा
बता दें कि सोमवार को सुनवाई दे दौरान जब रणवीर के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने उनका पक्ष रखने की कोशिश की तो कोर्ट ने कड़े लहजे में उनसे पूछा कि क्या वह इस तरह की भाषा का बचाव कर रहे हैं. इसके बाद वकील ने धमकियों का जिक्र किया तो कोर्ट ने कहा कि धमकी देने वालों को भी रणवीर की तरह चर्चा में आने का शौक होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा…
‘इलाहाबादिया के दिमाग में यकीनन कुछ गंदगी थी, जो उन्होंने यूट्यूब शो पर उगल दी’
‘उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द बहन-बेटियों, माता-पिता और यहां तक कि समाज को भी शर्मिंदगी महसूस कराएंगे’
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि ‘समाज के मूल्य क्या हैं? ये पैरामीटर क्या हैं, क्या आप जानते भी हैं’?
‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी को भी समाज के मानदंडों के खिलाफ कुछ भी बोलने की छूट नहीं है’
सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने जहां एक ओर रणवीर को कुछ राहत दी है तो वहीं निर्देश देते हुए कहा है कि रणवीर को अपना पासपोर्ट थाने में जमा करना होगा, वे बिना इजाजत भारत से बाहर नहीं जा सकेंगे.
जब तक मामला खत्म नहीं होता तब तक रणवीर इलाहाबादिया के शो का कोई भी एपिसोड ऑन-एयर नहीं होगा.
रणवीर को अपने खिलाफ दर्ज शिकायतों में पुलिस और जांच एजेंसियों का सहयोग करने को कहा गया.