मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 के मुताबिक, दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले यानी (पिलियन) को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है.
सभी सामान्य बसों और नगरीय बस सेवा की बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 के मुताबिक, दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले यानी (पिलियन) को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है.
सभी सामान्य बसों और नगरीय बस सेवा की बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।